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Kullu News: जिला परिषद कुल्लू के निर्वाचन वार्डों का पुनः परिसीमन
Thu, 19 Feb 2026 06:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Thu, 19 Feb 2026 06:21 AM IST
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कुल्लू। हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन) अधिनियम, 1994 तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत जिला परिषद कुल्लू के निर्वाचन वार्डों का पुनः परिसीमन अधिसूचित कर दिया गया है। उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है। उन्होंने सर्वसाधारण की सूचना के लिए जिला परिषद कुल्लू के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के वार्डों की सीमाओं को अधिसूचित किया है।
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर यदि किसी को परिसीमन संबंधी कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर उपायुक्त कुल्लू के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर यदि किसी को परिसीमन संबंधी कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर उपायुक्त कुल्लू के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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