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Kullu News: लोरन-सरली सड़क नो पार्किंग जोन घोषित
Wed, 28 Jan 2026 04:47 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Wed, 28 Jan 2026 04:47 AM IST
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जिलाधीश कुल्लू ने जारी की अधिसूचना, लोगों से तीन दिन में मांगीं आपत्तियां
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। शीतला माता मंदिर से लोरन सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित करने की मांग सिरे चढ़ गई है। जिलाधीश कुल्लू तोरूल एस रवीश ने मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना प्रारंभिक तौर पर 27 जनवरी से 25 फरवरी तक तीस दिन के लिए जारी की गई है।
इस अवधि के भीतर लोग इस संदर्भ में आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। जिलाधीश ने ये आदेश लोरन से सरली के करीब 600 मीटर सड़क के लिए जारी किए हैं। यह अधिसूचना उपमंडल मजिस्ट्रेट कुल्लू के शीतला माता मंदिर सरवरी से लोरन और लोरन मोड़ से लेकर सनातन धर्म सभा तक के मार्ग पर नो पार्किंग जोन अधिसूचित करने के उदेद्श्य से किए गए संयुक्त निरीक्षण के बाद जारी की है।
अधिसूचना में कहा गया है कि नो पार्किंग जोन के संबंध में स्थायी अधिसूचना जारी करने से पहले, जमीनी स्तर पर इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए कम अवधि के प्रस्ताव की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। इसके चलते उन्होंने आम जनता आग्रह किया है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां दर्ज करें।
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कुल्लू। शीतला माता मंदिर से लोरन सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित करने की मांग सिरे चढ़ गई है। जिलाधीश कुल्लू तोरूल एस रवीश ने मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना प्रारंभिक तौर पर 27 जनवरी से 25 फरवरी तक तीस दिन के लिए जारी की गई है।
इस अवधि के भीतर लोग इस संदर्भ में आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। जिलाधीश ने ये आदेश लोरन से सरली के करीब 600 मीटर सड़क के लिए जारी किए हैं। यह अधिसूचना उपमंडल मजिस्ट्रेट कुल्लू के शीतला माता मंदिर सरवरी से लोरन और लोरन मोड़ से लेकर सनातन धर्म सभा तक के मार्ग पर नो पार्किंग जोन अधिसूचित करने के उदेद्श्य से किए गए संयुक्त निरीक्षण के बाद जारी की है।
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अधिसूचना में कहा गया है कि नो पार्किंग जोन के संबंध में स्थायी अधिसूचना जारी करने से पहले, जमीनी स्तर पर इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए कम अवधि के प्रस्ताव की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। इसके चलते उन्होंने आम जनता आग्रह किया है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां दर्ज करें।
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