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.निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट बाद ही दशहरे में प्रवेश
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कुल्लू। देवी-देवताओं के महाकुंभ कुल्लू दशहरा में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 24 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करना होगा। दशहरा में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इसे जरूरी किया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गौर रहे कि 15 अक्तूबर से शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इस बार 300 से अधिक देवी-देवता लाव-लश्कर के साथ शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उत्सव में हजारों लोग आएंगे।
जरा सी ढील कोरोना को निमंत्रण दे सकती है। इस कारण प्रशासन किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता। इसके लिए सख्ती बरती जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए कुल्लू शहर में प्रदेश करने वालों के पंजीकरण की कोविड ई पंजीकरण सॉफटवेयर के माध्यम से की निगरानी की जाएगी। ऐसे सभी लोगों को दिए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। अगर 18 साल से कम आयु के बच्चे अपने माता-पिता/संरक्षकों के साथ आते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता-पिता/ संरक्षकों के पास डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्हें आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट में छूट दी जाएगी।
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जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश पारित किए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश 14 से 21 अक्तूबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे।
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गौर रहे कि 15 अक्तूबर से शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इस बार 300 से अधिक देवी-देवता लाव-लश्कर के साथ शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उत्सव में हजारों लोग आएंगे।
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जरा सी ढील कोरोना को निमंत्रण दे सकती है। इस कारण प्रशासन किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता। इसके लिए सख्ती बरती जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए कुल्लू शहर में प्रदेश करने वालों के पंजीकरण की कोविड ई पंजीकरण सॉफटवेयर के माध्यम से की निगरानी की जाएगी। ऐसे सभी लोगों को दिए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। अगर 18 साल से कम आयु के बच्चे अपने माता-पिता/संरक्षकों के साथ आते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता-पिता/ संरक्षकों के पास डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्हें आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट में छूट दी जाएगी।
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जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश पारित किए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश 14 से 21 अक्तूबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे।