{"_id":"69dd32f0249ced066d014d99","slug":"heavy-vehicles-will-run-on-the-bhuntar-manikaran-barshaini-road-at-night-kullu-news-c-89-1-ssml1015-173809-2026-04-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kullu News: भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क पर रात में दौड़ेंगे भारी वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kullu News: भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क पर रात में दौड़ेंगे भारी वाहन
विज्ञापन
कुल्लू। जिले की धार्मिक और पर्यटन नगरी मणिकर्ण के लिए अब नए समयसारिणी के अनुसार बड़े वाहन गुजरेंगे। जिला दंडाधिकारी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिया है।
जारी आदेशों के अनुसार पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि और भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क कई स्थानों पर संकीर्ण होने और भूस्खलन के कारण लगने वाले भारी जाम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेशानुसार वोल्वो बसों और अन्य भारी वाहनों जैसे डंपर और उच्च क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही की अनुमति केवल रात 8 से सुबह 8 बजे तक रहेगी। यह प्रतिबंध आपातकालीन वाहनों, अग्निशमन वाहनों, एंबुलेंस, स्कूल बसों और नियमित यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 14 अप्रैल से लागू होंगे और पर्यटन सीजन के अंत तक प्रभावी रहेंगे। जिला दंडाधिकारी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि सड़क पर तैनात पुलिस प्रभारी यातायात तथा दोनों ओर से भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए अधिकृत होंगे। कहा कि पुलिस अधीक्षक कुल्लू को आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
जारी आदेशों के अनुसार पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि और भुंतर-मणिकर्ण-बरशैणी सड़क कई स्थानों पर संकीर्ण होने और भूस्खलन के कारण लगने वाले भारी जाम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन
आदेशानुसार वोल्वो बसों और अन्य भारी वाहनों जैसे डंपर और उच्च क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही की अनुमति केवल रात 8 से सुबह 8 बजे तक रहेगी। यह प्रतिबंध आपातकालीन वाहनों, अग्निशमन वाहनों, एंबुलेंस, स्कूल बसों और नियमित यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 14 अप्रैल से लागू होंगे और पर्यटन सीजन के अंत तक प्रभावी रहेंगे। जिला दंडाधिकारी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि सड़क पर तैनात पुलिस प्रभारी यातायात तथा दोनों ओर से भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए अधिकृत होंगे। कहा कि पुलिस अधीक्षक कुल्लू को आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
विज्ञापन