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25 सितंबर को होंगे मनाली होटलियर एसोसिएशन के चुनाव
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मनाली (कुल्लू)। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी होटलियर एसोसिएशन मनाली के चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। 25 सितंबर को मनाली होटलियर एसोसिएशन के चुनाव करवाए जाएंगे।
प्रधान, उपप्रधान, महासचिव, सह सचिव , कोषाध्यक्ष और प्रेस सचिव पद के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। 18 और 20 सितंबर को सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 21 सितंबर को छंटनी और आपत्ति दर्ज होगी। नाम वापसी 21 सितंबर को ही होगी। 25 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर बाद 4 बजे तक मतदान होगा। चुनावों को देखते हुए उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
गौर रहे कि होटलियर एसोसिएशन के चुनाव 25 अगस्त को होने थे। लेकिन एसोसिएशन के सदस्य बुद्धि प्रकाश द्वारा कुछ मापदंडों, एसोसिएशन का हिसाब-किताब न मिलने और बायलॉग को लेकर स्टेट रजिस्ट्रार के पास चुनाव रोकने का आग्रह किया। सुनवाई पूरी होने के बाद रजिस्ट्रार ने चुनाव करवाने के लिए तहसीलदार मनाली को चुनाव अधिकारी बनाया है।
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इस संबंध में तहसीलदार मनाली नारायण वर्मा ने कहा कि होटलियर एसोसिएशन के चुनाव का मामला स्टेट रजिस्ट्रार के पास चला गया था। लेकिन अब चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं। चुनाव की प्रक्रिया और तिथि निर्धारित कर दी गई है। होटलियर एसोसिएशन का चुनाव लड़ने के लिए होटल मालिक ही अधिकृत हैं। मतदाता होटल का मालिक हो और अपनी पहचान आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जरूर साथ रखें।
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प्रधान, उपप्रधान, महासचिव, सह सचिव , कोषाध्यक्ष और प्रेस सचिव पद के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। 18 और 20 सितंबर को सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 21 सितंबर को छंटनी और आपत्ति दर्ज होगी। नाम वापसी 21 सितंबर को ही होगी। 25 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर बाद 4 बजे तक मतदान होगा। चुनावों को देखते हुए उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
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गौर रहे कि होटलियर एसोसिएशन के चुनाव 25 अगस्त को होने थे। लेकिन एसोसिएशन के सदस्य बुद्धि प्रकाश द्वारा कुछ मापदंडों, एसोसिएशन का हिसाब-किताब न मिलने और बायलॉग को लेकर स्टेट रजिस्ट्रार के पास चुनाव रोकने का आग्रह किया। सुनवाई पूरी होने के बाद रजिस्ट्रार ने चुनाव करवाने के लिए तहसीलदार मनाली को चुनाव अधिकारी बनाया है।
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इस संबंध में तहसीलदार मनाली नारायण वर्मा ने कहा कि होटलियर एसोसिएशन के चुनाव का मामला स्टेट रजिस्ट्रार के पास चला गया था। लेकिन अब चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं। चुनाव की प्रक्रिया और तिथि निर्धारित कर दी गई है। होटलियर एसोसिएशन का चुनाव लड़ने के लिए होटल मालिक ही अधिकृत हैं। मतदाता होटल का मालिक हो और अपनी पहचान आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जरूर साथ रखें।