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बुजुर्ग और दिव्यांगजन डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान
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कुल्लू। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अब डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा वरिष्ठ मतदाताओं (बुजुर्गों) जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और दिव्यांगों के लिए उपलब्ध रहेगी।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23-कुल्लू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मतदाताओं जिनकी आयु पहली जनवरी 2022 को 80 साल या इससे अधिक हो गई है। उनके परिजन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सूची में वरिष्ठ नागरिकों की आयु की पुष्टि कर लें। यह बात उपमंडलाधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने कही।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता की आयु गलत दर्ज है तो उसे समय रहते सही करवा लें। इसके लिए फार्म-8 में आवेदन करें और आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज जिसमें सही आयु दर्ज हो, संलग्न करना सुनिश्चित कर लें। वहीं, दिव्यांग मतदाता और उनके परिजन भी समय रहते संबंधित मतदान केंद्र में जाकर नाम की पुष्टि करवा लें। जिसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना होगा, वही दिव्यांग डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठा पाएगा। कहा कि इसके अलावा फोटो युक्त मतदाता सूचियों में जिन मतदाताओं के नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं और आयु पहली जनवरी 2022 को 18 साल या इससे अधिक हो गई है। वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लें ताकि आगामी निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 23-कुल्लू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मतदाताओं जिनकी आयु पहली जनवरी 2022 को 80 साल या इससे अधिक हो गई है। उनके परिजन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सूची में वरिष्ठ नागरिकों की आयु की पुष्टि कर लें। यह बात उपमंडलाधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने कही।
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उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता की आयु गलत दर्ज है तो उसे समय रहते सही करवा लें। इसके लिए फार्म-8 में आवेदन करें और आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज जिसमें सही आयु दर्ज हो, संलग्न करना सुनिश्चित कर लें। वहीं, दिव्यांग मतदाता और उनके परिजन भी समय रहते संबंधित मतदान केंद्र में जाकर नाम की पुष्टि करवा लें। जिसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना होगा, वही दिव्यांग डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठा पाएगा। कहा कि इसके अलावा फोटो युक्त मतदाता सूचियों में जिन मतदाताओं के नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं और आयु पहली जनवरी 2022 को 18 साल या इससे अधिक हो गई है। वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लें ताकि आगामी निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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