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चरस तस्कर को दस साल की सजा

Mon, 15 Feb 2016 09:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू Updated Mon, 15 Feb 2016 09:41 PM IST
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court decision

न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा की विशेष अदालत ने एक चरस के आरोपी पर जुर्म साबित होने पर उसे दस साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उसके ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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जुर्माना अदा न करने की एवज में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि एक साल पहले मनाली के जगतसुख क्षेत्र के एलाइन दुहांगन में पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। पुलिस को प्रोजेक्ट की ओर से चमन नामक एक शख्स आता दिखा। पुलिस को देख वह भागने लगा, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उसे काबू कर उसकी तलाशी ली। जिसमें उसके पास तीन किलो एक सौ ग्राम चरस बरामद की गई।
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आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। कोर्ट में चालान पेश किया गया। न्यायालय में आरोपी ने अपने बचने को कई तरह की बातें की, लेकिन सरकारी वकील के अकाट्य तर्कों के आगे उसकी एक न चली। लिहाजा अदालत ने आरोपी चमन को दस साल की सजा सुना दी है। एक लाख रुपये जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।

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