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सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखें राफ्टर्स और पैराग्लाइडर्स: डीसी
Updated Thu, 19 Apr 2018 10:08 PM IST
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सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें
राफ्टर और पैराग्लाइडर : डीसी
एक हफ्ते के भीतर रेट लिस्ट करें प्रदर्शित, नहीं तो होगा लाइसेंस रद्द
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। उपायुक्त यूनुस ने कहा कि कुल्लू जिला में बिना परमिट और अवैध रूप से कार्य कर रहे रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीरवार को रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उपायुक्त ने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थानों पर ही साहसिक गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने राफ्टरों व पैराग्लाइडरों को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपकरण हमेशा साथ रखने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से साहसिक गतिविधियां करवाने वाले राफ्टरों और पैराग्लाइडरों को न केवल जुर्माना किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उपायुक्त ने दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी संचालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द दिया जाएगा। उपायुक्त ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे समय-समय पर रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग उपकरणों के औचक निरीक्षण करते रहें। बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी बीसी नेगी, डीएसपी आशीष शर्मा और दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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राफ्टर और पैराग्लाइडर : डीसी
एक हफ्ते के भीतर रेट लिस्ट करें प्रदर्शित, नहीं तो होगा लाइसेंस रद्द
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। उपायुक्त यूनुस ने कहा कि कुल्लू जिला में बिना परमिट और अवैध रूप से कार्य कर रहे रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीरवार को रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उपायुक्त ने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थानों पर ही साहसिक गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने राफ्टरों व पैराग्लाइडरों को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपकरण हमेशा साथ रखने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से साहसिक गतिविधियां करवाने वाले राफ्टरों और पैराग्लाइडरों को न केवल जुर्माना किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उपायुक्त ने दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी संचालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द दिया जाएगा। उपायुक्त ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे समय-समय पर रिवर राफ्टिंग व पैराग्लाइडिंग उपकरणों के औचक निरीक्षण करते रहें। बैठक में जिला पर्यटन विकास अधिकारी बीसी नेगी, डीएसपी आशीष शर्मा और दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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