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Kullu News: दुष्कर्म के दोषी और साजिशकर्ता को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
Wed, 28 May 2025 06:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Wed, 28 May 2025 06:36 AM IST
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कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी और साजिशकर्ता को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 5.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माना राशि न देने पर दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए। जिला न्यायावादी कुलभूषण गौतम ने कहा कि पीड़िता के पिता ने तीन अप्रैल 2018 को पुलिस चौकी सैंज में शिकायत दी कि उनकी बेटी से एक आरोपी ने दुष्कर्म किया है। आरोपी उसे कसोल ले गया था और जबरदस्ती की गई। उसके बाद भी वह अपने क्वार्टर में भी बुलाकर दुष्कर्म करता रहा।
इस दौरान आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर वह किसी को कुछ बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। इससे पीड़िता के पेट में गर्भ ठहर गया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने पर जांच के लिए कुल्लू अस्पताल ले गए तो अल्ट्रासाउंड करने पर वह गर्भवती पाई गई थी। बलवीर सिंह की गिरफ्तारी करने पर खून का नमूना लेकर डीएनए जांच करवाई गई थी।
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पुलिस जांच में सामने आया कि टीकम राम अपनी गाड़ी में 23 अक्तूबर 2017 को पीड़िता को मुख्य दोषी बलवीर सिंह के साथ एक होटल में ले गया था। इस पूरे प्रकरण की साजिश में वह भी पूरी तरह संलिप्त पाया गया।
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बलवीर सिंह व टीकम राम को दोषी करार दिया और 10-10 साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले में 26 गवाह पेश किए गए।
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जुर्माना राशि न देने पर दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए। जिला न्यायावादी कुलभूषण गौतम ने कहा कि पीड़िता के पिता ने तीन अप्रैल 2018 को पुलिस चौकी सैंज में शिकायत दी कि उनकी बेटी से एक आरोपी ने दुष्कर्म किया है। आरोपी उसे कसोल ले गया था और जबरदस्ती की गई। उसके बाद भी वह अपने क्वार्टर में भी बुलाकर दुष्कर्म करता रहा।
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इस दौरान आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर वह किसी को कुछ बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। इससे पीड़िता के पेट में गर्भ ठहर गया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने पर जांच के लिए कुल्लू अस्पताल ले गए तो अल्ट्रासाउंड करने पर वह गर्भवती पाई गई थी। बलवीर सिंह की गिरफ्तारी करने पर खून का नमूना लेकर डीएनए जांच करवाई गई थी।
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पुलिस जांच में सामने आया कि टीकम राम अपनी गाड़ी में 23 अक्तूबर 2017 को पीड़िता को मुख्य दोषी बलवीर सिंह के साथ एक होटल में ले गया था। इस पूरे प्रकरण की साजिश में वह भी पूरी तरह संलिप्त पाया गया।
विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बलवीर सिंह व टीकम राम को दोषी करार दिया और 10-10 साल के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले में 26 गवाह पेश किए गए।