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Kangra News: धर्मकोट में चरस के साथ पकड़े राजस्थान के युवक को जमानत
Sun, 27 Sep 2026 07:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 27 Sep 2026 07:09 AM IST
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धर्मशाला। धर्मकोट-भागसूनाग सड़क पर 106.72 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए राजस्थान निवासी युवक को विशेष अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश-1 धर्मशाला अमन सूद की अदालत ने आरोपी गिरधारी लाल सैन को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए।
पुलिस के अनुसार आठ अगस्त 2026 की रात करीब एक बजे गश्त के दौरान धर्मकोट-भागसूनाग सड़क पर आरोपी को पैदल जाते हुए रोका गया था। आरोप है कि पुलिस को देखकर उसने पीले रंग का थैला झाड़ियों में फेंक दिया, जिसकी तलाशी लेने पर 106.72 ग्राम चरस बरामद हुई। राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला आरोपी ऊपरी धर्मकोट के एक कैफे में रसोइये का काम करता है।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने कहा कि बरामद चरस वाणिज्यिक मात्रा से कम है, इसलिए इस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर पाबंदियां लागू नहीं होतीं। हिरासत को आगे जरूरी न मानते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। साथ ही आरोपी को जांच में सहयोग करने, हर सुनवाई पर पेश होने, गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित न करने और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने की शर्तें लगाई हैं।
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पुलिस के अनुसार आठ अगस्त 2026 की रात करीब एक बजे गश्त के दौरान धर्मकोट-भागसूनाग सड़क पर आरोपी को पैदल जाते हुए रोका गया था। आरोप है कि पुलिस को देखकर उसने पीले रंग का थैला झाड़ियों में फेंक दिया, जिसकी तलाशी लेने पर 106.72 ग्राम चरस बरामद हुई। राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला आरोपी ऊपरी धर्मकोट के एक कैफे में रसोइये का काम करता है।
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बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने कहा कि बरामद चरस वाणिज्यिक मात्रा से कम है, इसलिए इस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर पाबंदियां लागू नहीं होतीं। हिरासत को आगे जरूरी न मानते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। साथ ही आरोपी को जांच में सहयोग करने, हर सुनवाई पर पेश होने, गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित न करने और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने की शर्तें लगाई हैं।
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