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Kangra News: चेक बाउंस मामले में महिला की अपील खारिज, काटनी होगी जेल

Tue, 12 May 2026 06:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 12 May 2026 06:08 AM IST
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Womans appeal in cheque bounce case rejected
धर्मशाला। चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराई गई महिला को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरा सपना पांडे की अदालत ने महिला की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई छह माह की सजा और 3.75 लाख रुपये के भुगतान के आदेश को बरकरार रखा है।
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अदालत ने आरोपी को तुरंत आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं, ऐसा न करने पर वारंट जारी करने की चेतावनी दी गई है। खुंडिया तहसील क्षेत्र की एक महिला ने हिमाचल ग्रामीण बैंक से ऋण लिया था। इसकी देनदारी चुकाने के लिए महिला ने 2 जनवरी 2023 को 2.76 लाख रुपये का चेक जारी किया जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
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बैंक द्वारा कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद महिला ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत ने 23 दिसंबर 2025 को महिला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, जिसे महिला ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी। महिला का तर्क था कि चेक केवल सुरक्षा के तौर पर दिया गया था और उसे नोटिस सही पते पर नहीं मिला।
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हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सपना पांडे ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि आरोपी ने स्वयं ऋण लेने की बात स्वीकार की थी और वह बचाव में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को न्यायसंगत ठहराते हुए सजा बरकरार रखने के आदेश दिए।
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