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Kangra News: किस काम की जांच... दिवाली में खाई मिठाई, अब आई मिलावट की रिपोर्ट
Sat, 11 Jan 2025 07:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 11 Jan 2025 07:40 PM IST
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धर्मशाला। दिवाली त्योहार को बीते ढाई माह के करीब का समय बीत जाने के बाद अब जाकर मिठाइयों के सैंपलों की रिपोर्ट आई है। जिलेभर में बनाई गई हजारों क्विंटल मिठाइयों में से 15 मिठाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं। ये 15 मिठाइयां खाने लायक नहीं थीं। अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन 15 मिठाई विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर एक माह के भीतर यह दुकानदार मिठाई के सैंपलों की दोबारा जांच करवाते हैं और फिर भी सैंपल फेल पाए जाते हैं तो इन दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में केस चलेगा।
जानकारी के अनुसार दिवाली के दौरान भारी मात्रा में बनने वाली मिठाइयों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। अधिकतर मिठाइयों में भारी मात्रा में फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है या खराब खोया आदि मिलाया जाता है। इससे मिठाइयां खराब हो जाती है, जिससे लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। फेल हुए सैंपलों में मिल्क केक, कलाकंद, खोया, मलाई पेड़ा, सेवइयों, पुदीना पानी, पनीर, सियूल और गुड़ पाउडर आदि मिठाइयां शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दिवाली के दौरान मिठाइयों की जांच का अभियान चलाया गया था। इस दौरान 56 लीगल सैंपल और 162 सर्वे सैंपल भरे गए थे। वहीं, कुछ मिठाइयों पर कीड़े-मकोड़े होने से उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया था। असुरक्षित मिठाइयां मिलने पर विभाग की ओर से एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
हैरत की बात तो यह है कि दिवाली त्योहार को काफी समय बीत गया है, लेकिन समय पर सैंपलों की रिपोर्ट न आने के कारण लोगों की सेहत के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति इन असुरक्षित मिठाइयों के खाने से बीमार हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। समय पर सैंपलों की रिपोर्ट न आने का मुख्य कारण प्रदेश में केवल एक लैब होना है। पूरे प्रदेश के सैंपलों की जांच एक ही लैब में किए जाते हैं। कायदे से तो सैंपलों की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर आ जानी चाहिए। सरकार जिला कांगड़ा में जांच लैब न खोलकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
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दिवाली के दौरान विशेष अभियान के तहत जिलेभर में 200 से अधिक मिठाइयों के सैंपल भरे गए थे, जिसमें से 15 सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। फेल हुए सेंपल राजा का तालाब, बैजनाथ, धर्मशाला आदि क्षेत्रों की दुकानों के हैं। इन सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 30 दिन के भीतर दुकानदार निजी लैब में दोबारा मिठाई के सैंपलों की जांच करवा सकता है। इसके बाद मामला कोर्ट के विचाराधीन होता है और उसमें एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- डॉ. सविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, कांगड़ा
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जानकारी के अनुसार दिवाली के दौरान भारी मात्रा में बनने वाली मिठाइयों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। अधिकतर मिठाइयों में भारी मात्रा में फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है या खराब खोया आदि मिलाया जाता है। इससे मिठाइयां खराब हो जाती है, जिससे लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। फेल हुए सैंपलों में मिल्क केक, कलाकंद, खोया, मलाई पेड़ा, सेवइयों, पुदीना पानी, पनीर, सियूल और गुड़ पाउडर आदि मिठाइयां शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दिवाली के दौरान मिठाइयों की जांच का अभियान चलाया गया था। इस दौरान 56 लीगल सैंपल और 162 सर्वे सैंपल भरे गए थे। वहीं, कुछ मिठाइयों पर कीड़े-मकोड़े होने से उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया था। असुरक्षित मिठाइयां मिलने पर विभाग की ओर से एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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हैरत की बात तो यह है कि दिवाली त्योहार को काफी समय बीत गया है, लेकिन समय पर सैंपलों की रिपोर्ट न आने के कारण लोगों की सेहत के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति इन असुरक्षित मिठाइयों के खाने से बीमार हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। समय पर सैंपलों की रिपोर्ट न आने का मुख्य कारण प्रदेश में केवल एक लैब होना है। पूरे प्रदेश के सैंपलों की जांच एक ही लैब में किए जाते हैं। कायदे से तो सैंपलों की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर आ जानी चाहिए। सरकार जिला कांगड़ा में जांच लैब न खोलकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
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दिवाली के दौरान विशेष अभियान के तहत जिलेभर में 200 से अधिक मिठाइयों के सैंपल भरे गए थे, जिसमें से 15 सैंपल असुरक्षित पाए गए हैं। फेल हुए सेंपल राजा का तालाब, बैजनाथ, धर्मशाला आदि क्षेत्रों की दुकानों के हैं। इन सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 30 दिन के भीतर दुकानदार निजी लैब में दोबारा मिठाई के सैंपलों की जांच करवा सकता है। इसके बाद मामला कोर्ट के विचाराधीन होता है और उसमें एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- डॉ. सविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग, कांगड़ा

-फोटो 58 : कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्यातिथि डॉ. राजेश कुमार व साथ मौजूद प्राचार्य। स्रोत कॉ