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किरायेदारों और कामगारों का सत्यापन जरूरी : एसपी
Wed, 12 Aug 2026 01:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 12 Aug 2026 01:59 AM IST
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धर्मशाला। कांगड़ा जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय या आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधीश कांगड़ा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में विशेष आदेश जारी किए हैं।
एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि आदेश के तहत जिले में मकान, कमरा या क्वार्टर किराये पर देने वाले सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का ब्योरा पुलिस को देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही व्यापार, ठेकेदारी या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े संपत्ति मालिकों को भी अपने पास काम करने वाले बाहरी जिलों और राज्यों के कामगारों की पूरी सूचना संबंधित पुलिस थाना या चौकी में जमा करानी होगी।
एसपी ने स्पष्ट किया कि सभी मकान मालिकों और व्यवसायियों को संबंधित व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन (कैरेक्टर वेरिफिकेशन) भी करवाना होगा। इन आदेशों की अवहेलना करने, जानकारी छिपाने या सत्यापन न कराने की सूरत में भविष्य में कोई मामला सामने आता है, तो संबंधित मकान व संपत्ति मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि आदेश के तहत जिले में मकान, कमरा या क्वार्टर किराये पर देने वाले सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का ब्योरा पुलिस को देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही व्यापार, ठेकेदारी या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े संपत्ति मालिकों को भी अपने पास काम करने वाले बाहरी जिलों और राज्यों के कामगारों की पूरी सूचना संबंधित पुलिस थाना या चौकी में जमा करानी होगी।
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एसपी ने स्पष्ट किया कि सभी मकान मालिकों और व्यवसायियों को संबंधित व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन (कैरेक्टर वेरिफिकेशन) भी करवाना होगा। इन आदेशों की अवहेलना करने, जानकारी छिपाने या सत्यापन न कराने की सूरत में भविष्य में कोई मामला सामने आता है, तो संबंधित मकान व संपत्ति मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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