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Kangra News: तंबाकू उत्पाद बेचने पर तीन दुकानदारों के काटे चालान
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धर्मशाला। तंबाकू मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय फ्लाइंग स्क्वायड कांगड़ा ने कोटपा एक्ट 2003, पीईसीए एक्ट 2019, लूज सिगरेट एक्ट एचपी 2016 और जुवेनाइल जस्टिस 2015 के नियमों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने धर्मशाला में नियमों को अनदेखा करने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा। टीम ने धर्मशाला में तंबाकू बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया और खामियां पाए जाने पर तीन दुकानदारों के 200-200 रुपये के चालान कर उन्हें चेतावनी दी गई। शनिवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉ. अनुराधा, डीएसपी निशा कुमारी, फूड सेफ्टी अधिकारी सुगंधी, सहायक एक्साइज एंड टैक्सेशन अधिकारी रोहिनी गुप्ता, ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी जसवाल की पांच सदस्यीय फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने धर्मशाला शहर का दौरा किया। नोडल अधिकारी डॉ. अनुराधा ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नियमों की अनदेखी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
इन बातों का रखें ध्यान...
- बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते दुकानदार।
- शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित।
- तंबाकू के नुकसान के चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य।
- दुकान में सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते तंबाकू पदार्थ।
- सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध।
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इन बातों का रखें ध्यान...
- बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते दुकानदार।
- शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित।
- तंबाकू के नुकसान के चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य।
- दुकान में सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते तंबाकू पदार्थ।
- सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध।