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Kangra News: मालिक ने नहीं दिया दुर्घटना मुआवजा, अदालत के आदेश पर निजी बस जब्त
Thu, 22 May 2025 08:54 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 22 May 2025 08:54 AM IST
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धर्मशाला। जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला राजीव बाली के आदेश के तहत बुधवार को एक निजी बस को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई वर्ष 2016 में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में की गई है। इसमें बस मालिक को दुर्घटना पीड़ित को लगभग 17.83 लाख रुपये की मुआवजा राशि अदा करनी थी।
मामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था, लेकिन निर्धारित मुआवजा राशि जमा न करवाने के चलते न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए बस को जब्त करने के आदेश जारी किए। बुधवार को न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बस को उसके नियमित रूट पर चलते समय धर्मशाला में रोका और कब्जे में ले लिया। बाद में बस को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में खड़ा कर दिया गया।
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मामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था, लेकिन निर्धारित मुआवजा राशि जमा न करवाने के चलते न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए बस को जब्त करने के आदेश जारी किए। बुधवार को न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बस को उसके नियमित रूट पर चलते समय धर्मशाला में रोका और कब्जे में ले लिया। बाद में बस को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में खड़ा कर दिया गया।
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