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Kangra News: अदालत ने मंदिर की जमीन पर स्टे देने से किया इनकार

Sat, 18 Apr 2026 06:06 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Apr 2026 06:06 AM IST
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The court refused to grant a stay on the temple land
धर्मशाला। उपमंडल देहरा के अंतर्गत एक मंदिर की जमीन और प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद में अदालत ने आवेदक को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने मंदिर भूमि और पूजा-अधिकार को लेकर दायर अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे) की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले का मुख्य मामले की सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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मामले के अनुसार, आवेदक ने याचिका दायर कर मांग की थी कि राज्य सरकार को मंदिर और उससे जुड़ी करीब पांच हेक्टेयर भूमि पर कब्जा करने या धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। आवेदक का तर्क था कि वह मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और लंबे समय से संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं।
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वहीं, राज्य सरकार ने कोर्ट में पुरजोर दलील दी कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मंदिर और संबंधित भूमि का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है। सरकार ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता केवल मोहतमीम (प्रबंधक) की भूमिका में हैं, उन्हें मालिक नहीं माना जा सकता।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आवेदक के अधिकार अभी अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। यदि वह भविष्य में मुख्य वाद में सफल होते हैं, तभी उनके अधिकारों पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल, मालिकाना हक सरकार के पास होने के चलते अदालत ने स्टे के आवेदन को खारिज कर दिया है।
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