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Kangra News: चेक बाउंस होने पर दोषी को छह माह का कारावास

Wed, 04 Jun 2025 01:01 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 04 Jun 2025 01:01 AM IST
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Six months imprisonment to the accused for cheque bouncing
कांगड़ा। चेक बाउंस मामले में अदालत ने दोषी व्यक्ति को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोगुना राशि लाैटाने के भी आदेश भी दिए हैं। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा नेगी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सुभाष चंद निवासी उस्तेड़ (बैजनाथ) ने पुराना मटौर स्थित चामुंडा मशीन दुकान से 54,810 रुपये का समान वर्ष 2015 में लिया था। उसने एक बैंक का चेक 20 मार्च 2015 को दुकानदार को दिया था। खाते में पैसे न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद दुकानदार के वकील की ओर से व्यक्ति को नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने नोटिस नहीं लिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सम्मन भेजे, पर वह नहीं पहुंचा। बाद में उसे गैर जमानती वारंट पर कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट में शिकायतकर्ता चामुंडा मशीन की तरफ से अधिवक्ता ने गवाह और साक्ष्य पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सजा सुनाई। वहीं, कहा कि दोषी अगर पैसे नहीं दे पाया तो उसको छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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