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Kangra News: शराब बेचने पर दुकानदार को छह माह का कारावास
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लंबागांव (कांगड़ा)। जयसिंहपुर कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट निकिता ताहीम ने अवैध तरीके से शराब बेचने के दोषी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। कंगेहन निवासी राकेश कुमार को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत यह सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 15 जुलाई, 2020 को शाम 6:45 के करीब पुलिस ने कंगेहन में किराना की दुकान करने वाले राकेश कुमार की दुकान में छापा मारा था। इस दौरान उसकी दुकान से संतरा ब्रांड देसी शराब की आठ बोतलें बरामद कीं। दुकानदार के पास न तो यह शराब बेचने का लाइसेंस था और न ही कोई अनुमति थी। लंबागांव पुलिस थाना के एएसआई इंस्पेक्टर पराक्रम सिंह ने इस मामले की जांच की और कोर्ट में ट्रायल के लिए चालान पेश किया। प्रदेश सरकार की तरफ से सहायक लोक अभियोजक रविंद्र चौधरी ने केस की पैरवी की। इस मामले में अब फैसला आया है।
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जानकारी के अनुसार 15 जुलाई, 2020 को शाम 6:45 के करीब पुलिस ने कंगेहन में किराना की दुकान करने वाले राकेश कुमार की दुकान में छापा मारा था। इस दौरान उसकी दुकान से संतरा ब्रांड देसी शराब की आठ बोतलें बरामद कीं। दुकानदार के पास न तो यह शराब बेचने का लाइसेंस था और न ही कोई अनुमति थी। लंबागांव पुलिस थाना के एएसआई इंस्पेक्टर पराक्रम सिंह ने इस मामले की जांच की और कोर्ट में ट्रायल के लिए चालान पेश किया। प्रदेश सरकार की तरफ से सहायक लोक अभियोजक रविंद्र चौधरी ने केस की पैरवी की। इस मामले में अब फैसला आया है।
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