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Kangra News: निजी स्कूलों के लिए मान्यता-नवीनीकरण जरूरी, 10 मार्च तक आवेदन का मौका
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धर्मशाला। जिला कांगड़ा के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की मान्यता और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय संबयाल ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 के तहत सभी निजी स्कूलों को समय रहते आवेदन करना अनिवार्य होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को उनकी श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा। विभाग ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पहली से पांचवीं कक्षा वाले स्कूलों को संबंधित बीईईओ, जबकि पहली से आठवीं एवं छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के पास करना होगा।
अजय संबयाल ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च तय की गई है। नवीनीकरण के लिए स्कूलों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो उसे ऑनलाइन ही वापस भेजा जाएगा। स्कूल कमियों को दूर कर उसे दोबारा सबमिट कर सकेंगे। सत्र 2026-27 में केवल वही स्कूल छात्रों का दाखिला कर पाएंगे, जिनके पास वैध मान्यता प्रमाण पत्र होगा। बिना मान्यता या बिना नवीनीकरण के चल रहे स्कूलों के खिलाफ विभाग नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को उनकी श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा। विभाग ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पहली से पांचवीं कक्षा वाले स्कूलों को संबंधित बीईईओ, जबकि पहली से आठवीं एवं छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए आवेदन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के पास करना होगा।
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अजय संबयाल ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च तय की गई है। नवीनीकरण के लिए स्कूलों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो उसे ऑनलाइन ही वापस भेजा जाएगा। स्कूल कमियों को दूर कर उसे दोबारा सबमिट कर सकेंगे। सत्र 2026-27 में केवल वही स्कूल छात्रों का दाखिला कर पाएंगे, जिनके पास वैध मान्यता प्रमाण पत्र होगा। बिना मान्यता या बिना नवीनीकरण के चल रहे स्कूलों के खिलाफ विभाग नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा।
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