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Kangra News: चिट्टे के साथ पकड़े गए पंजाब के युवक को एक साल की कैद
Tue, 29 Sep 2026 07:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:27 AM IST
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धर्मशाला। कंडवाल बैरियर के पास 7.33 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए पंजाब निवासी गुरप्रीत सिंह को अदालत ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विशेष न्यायाधीश सह प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय धर्मशाला डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, दोषी की अर्जी पर अदालत ने सजा को 30 नवंबर तक निलंबित कर दिया है। अभियोजन के अनुसार 30 नवंबर 2021 को नूरपुर थाना में गुरप्रीत सिंह (निवासी दस्सुवाल, तरनतारन, पंजाब) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
राज्य नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल फील्ड यूनिट ने कंडवाल बैरियर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उसे रोका था। तलाशी के दौरान उसने प्लास्टिक की पुड़िया झाड़ियों में फेंक दी थी, जिसमें 7.33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। जुन्गा लैब की जांच में वास्तविक हेरोइन 6.936 ग्राम पाई गई।
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मामले में अभियोजन ने 12 गवाह पेश किए। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र गवाह की मौत के बावजूद पुलिसकर्मियों के बयान, जब्ती दस्तावेज, मालखाना रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट से अपराध पूरी तरह साबित होता है। गुरप्रीत के परिवार का इकलौता कमाने वाला होने और पहला अपराध होने की दलील को देखते हुए अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान उसके द्वारा काटे गए 42 दिनों को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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विशेष न्यायाधीश सह प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय धर्मशाला डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, दोषी की अर्जी पर अदालत ने सजा को 30 नवंबर तक निलंबित कर दिया है। अभियोजन के अनुसार 30 नवंबर 2021 को नूरपुर थाना में गुरप्रीत सिंह (निवासी दस्सुवाल, तरनतारन, पंजाब) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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राज्य नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल फील्ड यूनिट ने कंडवाल बैरियर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उसे रोका था। तलाशी के दौरान उसने प्लास्टिक की पुड़िया झाड़ियों में फेंक दी थी, जिसमें 7.33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। जुन्गा लैब की जांच में वास्तविक हेरोइन 6.936 ग्राम पाई गई।
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मामले में अभियोजन ने 12 गवाह पेश किए। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र गवाह की मौत के बावजूद पुलिसकर्मियों के बयान, जब्ती दस्तावेज, मालखाना रिकॉर्ड और फोरेंसिक रिपोर्ट से अपराध पूरी तरह साबित होता है। गुरप्रीत के परिवार का इकलौता कमाने वाला होने और पहला अपराध होने की दलील को देखते हुए अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान उसके द्वारा काटे गए 42 दिनों को सजा में समायोजित किया जाएगा।