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Kangra News: बीमा कंपनी को 4.80 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

Tue, 02 Jun 2026 01:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 02 Jun 2026 01:08 AM IST
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Order to give compensation of Rs 4.80 lakh to the insurance company
धर्मशाला। सड़क हादसे में घायल पूर्व बैंक प्रबंधक को न्यायालय के आदेशानुसार 4.80 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। यह राशि बीमा कंपनी को 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देनी होगी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पालमपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर ब्याज सहित यह राशि देनी होगी।
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बैजनाथ उपमंडल के ठारू, पपरोला निवासी 63 वर्षीय कुलभूषण गुप्ता 19 मार्च 2019 की शाम घर के समीप स्कूटी पार्क कर रहे थे। इसी दौरान पालमपुर की ओर से एक थ्री व्हीलर ऑटो कथित रूप से तेज गति और लापरवाही से आया और उनकी स्कूटी से टकरा गया। कुलभूषण गुप्ता सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद उन्हें पहले आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला और बाद में विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट पालमपुर में भर्ती कराया गया। यहां वह कई दिनों तक उपचाराधीन रहे।
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चिकित्सीय अभिलेखों के अनुसार उन्हें पसलियों में कई फ्रैक्चर, फेफड़े में गंभीर चोट, सिर में रक्तस्राव, चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर और कई दांत टूटने जैसी गंभीर चोटें आई थीं। अधिकरण ने साक्ष्यों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद माना कि दुर्घटना ऑटो चालक की लापरवाही के कारण हुई। वाहन का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पास था और बीमा कंपनी कोई वैधानिक बचाव सिद्ध नहीं कर सकी।
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