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Kangra News: चरस तस्करी के एक दोषी को चार और दूसरे को एक वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 17 May 2025 12:28 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 17 May 2025 12:28 AM IST
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One person convicted of hashish smuggling gets four years rigorous imprisonment and another gets one year rigorous imprisonment
धर्मशाल/पालमपुर। पालमपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी प्यार चंद को चार वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने पर उसे चार माह की अतिरिक्त कैद होगी। वहीं, दोषी काका राम को एक वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। इस केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। जानकारी के अनुसार 9 सितंबर 2016 को एएसआई सुभाष चंद और उनकी पुलिस टीम यातायात जांच के लिए अवाहीनाग मोड़ पर तैनात थी।
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इसी दौरान एक व्यक्ति बिना हेलमेट के स्कूटर पर आता दिखा, जिसे रोकने पर उसके पास न तो लाइसेंस मिला और न ही स्कूटर पर नंबर प्लेट लगी थी। पूछताछ में उसने अपना नाम काका राम निवासी गांव बीड़, तहसील बैजनाथ बताया। स्कूटर की तलाशी लेने पर उसकी डिक्की से 336 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर थाना बैजनाथ लाया गया और मामला दर्ज किया।
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जांच के दौरान आरोपी काका राम ने कबूल किया कि उसने यह चरस प्यार चंद निवासी बैलू बाकोरन टैप, जोगिंद्रनगर, जिला मंडी से खरीदी थी। इसके बाद प्यार चंद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। अब दोनों सजा सुनाई गई है।
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