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Kangra News: टेलीफोन केबल चोरी कर जलाने पर दोषी को डेढ़ साल की सजा

Sun, 02 Mar 2025 08:33 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 02 Mar 2025 08:33 AM IST
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One and a half year imprisonment to the culprit for stealing telephone cable and burning it
धर्मशाला। टेलीफोन केबल चोरी कर जलाने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मशाला राजेश चौहान की अदालत ने डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 3500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला न्यायवादी रविंद्र चौधरी ने बताया कि 5 नवंबर 2008 को सुबह 5ः00 बजे शाहपुर के पारली क्यारी के पास नाले में हरदेव उर्फ मिंटू और उसका एक साथी टेलीफोन केबल जला रहे थे। धुएं को देखकर ग्रामीणों ने पंचायत उपप्रधान कैलाश चंद को सूचित किया। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हरदेव और उसका साथी केबल जला रहे थे। हरदेव सिंह का स्कूटर भी सड़क पर खड़ा था।
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अंधेरे का फायदा उठाकर हरदेव उर्फ मिंटू का साथी फरार हो गया, जबकि हरदेव को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मौका पर पहुंची पुलिस टीम ने टेलीफोन केबल चोरी कर जलाने के आरोप में हरदेव को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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