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Kangra News: नगर परिषद को तीन दिन पहले देनी होगी शादी, अन्य समारोहों की सूचना
Sat, 18 May 2024 04:08 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 18 May 2024 04:08 AM IST
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ज्वालामुखी नगर परिषद में कार्य करते स्टाफ व क्लर्क।
ज्वालामुखी (कांगड़ा)। ज्वालामुखी के नगर परिषद क्षेत्र में अब सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से तीन दिन पहले नगर परिषद ज्वालामुखी को सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों में फैलने वाले कचरे के सही निष्पादन को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद ज्वालामुखी ने यह अपील शहरवासियों से की है। कार्यक्रम से पहले आयोजकों को कचरे के सही निष्पादन को लेकर 10 हजार की राशि नगर परिषद के पास जमा करवानी होगी। समारोह के बाद शेष राशि आयोजकों को वापस कर दी जाएगी।
नगर परिषद ज्वालामुखी के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि नगर परिषद ज्वालामुखी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 की अनुपालना के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेश अनुसार नगर परिषद ज्वालामुखी क्षेत्र में अब सार्वजनिक और धार्मिक भंडारा एवं शादी इत्यादि कार्यक्रमों के बारे में नगर परिषद ज्वालामुखी को तीन दिन पूर्व सूचित करना होगा ताकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां से निकलने वाले कचरे को सही प्रकार से उठाने एवं निष्पादन करने के लिए व्यवस्था की जा सके, यदि कार्यक्रम होने से पहले नगर परिषद को सूचित नहीं किया जाता है तो जुर्माना किया जाएगा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके लिए कार्यक्रम आयोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने बताया कि शहर में अब यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सभी वार्डों में निवासी अपना सूखा और गीला कचरा लगाए गए सफाई कर्मचारियों को ही दें। इसके अलावा शहर में दुकानों, ढाबों, होटलों और संस्थानों से निकलने वाला कचरा भी संस्थान मालिक अलग-अलग सूखा और गीला डस्टबिन में डालकर ही दें।
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ज्वालामुखी कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने शहर के सभी वार्डों के निवासियों से अपील की है कि घरों के बाहर आवारा पशुओं को खाने का सामान न डालें इससे गंदगी और दुर्गंध फैलती है और सफाई व्यवस्था भी सुचारू नहीं हो पाती है।
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नगर परिषद ज्वालामुखी के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि नगर परिषद ज्वालामुखी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 की अनुपालना के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित आदेश अनुसार नगर परिषद ज्वालामुखी क्षेत्र में अब सार्वजनिक और धार्मिक भंडारा एवं शादी इत्यादि कार्यक्रमों के बारे में नगर परिषद ज्वालामुखी को तीन दिन पूर्व सूचित करना होगा ताकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां से निकलने वाले कचरे को सही प्रकार से उठाने एवं निष्पादन करने के लिए व्यवस्था की जा सके, यदि कार्यक्रम होने से पहले नगर परिषद को सूचित नहीं किया जाता है तो जुर्माना किया जाएगा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके लिए कार्यक्रम आयोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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उन्होंने बताया कि शहर में अब यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सभी वार्डों में निवासी अपना सूखा और गीला कचरा लगाए गए सफाई कर्मचारियों को ही दें। इसके अलावा शहर में दुकानों, ढाबों, होटलों और संस्थानों से निकलने वाला कचरा भी संस्थान मालिक अलग-अलग सूखा और गीला डस्टबिन में डालकर ही दें।
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ज्वालामुखी कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने शहर के सभी वार्डों के निवासियों से अपील की है कि घरों के बाहर आवारा पशुओं को खाने का सामान न डालें इससे गंदगी और दुर्गंध फैलती है और सफाई व्यवस्था भी सुचारू नहीं हो पाती है।