फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   mentally ill girl raped

मानसिक बीमार लड़की की हत्या के दोषी को उम्र कैद

Fri, 02 Jul 2021 08:36 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jul 2021 08:36 PM IST
विज्ञापन
mentally ill girl raped
धर्मशाला। पुलिस थाना भवारना के तहत आते एक गांव की मानसिक बीमार लड़की से पहले दुष्कर्म का प्रयास और फिर उसका गला दबाकर पानी में डुबोकर हत्या करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

इसके अलावा दोषी को 35 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा, जिसमें से 30 हजार रुपये पीड़ित परिवार को देने होंगे। वहीं जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को चार साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने सुनाई है।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि भवारना थाना के तहत आते गांव की युवती 26 सितंबर 2014 को अपने घर के पास नाले की ओर गई थी। इस दौरान उसी के गांव के युवक दिनेश कुमार ने उसका पीछा किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

नाले के पास पहुंचने के बाद उसने पहले युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस पर जब वह चिल्लाई तो दिनेश ने युवती का पहले गला दबा दिया और उसके बाद पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के अगले दिन 27 सितंबर को युवती का शव नाले मिला। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलने के चलते और स्वजनों की ओर से किसी तरह का कोई शक जाहिर न पर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए केस बंद कर दिया। वहीं, वारदात के कुछ समय के बाद दिनेश ने अपने एक दोस्त वरुण उर्फ सन्नी को गुग्गा सलोह क्षेत्र में हत्या के बारे में बताया कि किस तरह उसने युवती की हत्या की थी। वरुण ने दिनेश की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं और रिकार्डिंग को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही रिकार्डिंग मृतका के भाई के पास पहुंची तो उसने पांच अगस्त 2015 को भवारना थाना में केस दर्ज करवाया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान वायरल रिकॉर्डिंग और दिनेश की आवाज की जांच में पाया गया कि यह दिनेश की ही आवाज है और उसने भी जुर्म कबूल कर लिया। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस कार्रवाई के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी दिनेश को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed