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कंडवाल बैरियर पर मॉनिटरिंग के लिए नाका स्थापित: सुरेन्द्र ठाकुर
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कंडवाल (कांगड़ा)। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के दृष्टिगत प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेशों की अनुपालना में स्थानीय प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।
एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पंजाब से सटे कंडवाल बैरियर पर प्रवेश करने वाले लोगों की मॉनिटरिंग के लिए मंगलवार रात से पुलिस और प्रशासन की और से नाका स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नाके पर निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर विशेष निगरानी रखेंगी।
उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जिले में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह पांच 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू के दौरान बॉर्डर पर सामान्य आवाजाही बंद रहेगी, जबकि आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।
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सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो जिले में किसी बिजनेस, मेडिकल या ऑफिस के उद्देश्य से 72 घंटों के लिए आते हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इन सभी व्यक्तियों को कोविड नियमों की सख्ती से पालना करते हुए भीड़भाड़ और आम लोगों से मिलने के साथ-साथ सभी समारोहों में शामिल होने से दूर रहना होगा।
उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट एरिया से जो भी व्यक्ति बॉर्डर के रास्ते जिले में प्रवेश करेगा, प्रशासन उसकी सूचना संबंधित एसडीएम और बीडीओ से साझा करेगा ताकि इन व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने सभी पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में कोविड प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में यदि कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र की आशा वर्कर या स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से प्रशासन को दें। उन्होंने सभी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि सभी सुरक्षित रह सकें।
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एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पंजाब से सटे कंडवाल बैरियर पर प्रवेश करने वाले लोगों की मॉनिटरिंग के लिए मंगलवार रात से पुलिस और प्रशासन की और से नाका स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नाके पर निगरानी के लिए टीमें गठित की गई हैं, जो जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति पर विशेष निगरानी रखेंगी।
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उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जिले में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह पांच 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू के दौरान बॉर्डर पर सामान्य आवाजाही बंद रहेगी, जबकि आवश्यक सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।
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सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो जिले में किसी बिजनेस, मेडिकल या ऑफिस के उद्देश्य से 72 घंटों के लिए आते हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इन सभी व्यक्तियों को कोविड नियमों की सख्ती से पालना करते हुए भीड़भाड़ और आम लोगों से मिलने के साथ-साथ सभी समारोहों में शामिल होने से दूर रहना होगा।
उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट एरिया से जो भी व्यक्ति बॉर्डर के रास्ते जिले में प्रवेश करेगा, प्रशासन उसकी सूचना संबंधित एसडीएम और बीडीओ से साझा करेगा ताकि इन व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने सभी पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में कोविड प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में यदि कोरोना के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र की आशा वर्कर या स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से प्रशासन को दें। उन्होंने सभी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि सभी सुरक्षित रह सकें।