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Kangra News: बीमा कंपनी को उपभोक्ता को 60 दिन में 34.14 लाख रुपये देने के आदेश

Fri, 16 May 2025 12:42 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 16 May 2025 12:42 AM IST
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Insurance company ordered to pay Rs 34.14 lakh to the consumer within 60 days
धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह 60 दिन के भीतर एक उपभोक्ता को क्षतिग्रस्त मकान की 34.14 लाख रुपये की बीमा क्लेम राशि का भुगतान करे। साथ ही कंपनी को 10,000 रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा। यह आदेश उस मामले में आया है, जहां कंपनी ने पते में अंतर बताकर क्लेम देने से इंकार कर दिया था। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद की पीठ ने साथ ही कहा कि समयसीमा में भुगतान न होने पर कंपनी को उक्त राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
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शिकायतकर्ता राकेश कुमार निवासी पनियाल, मसरूर ने आयोग में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने 29 अगस्त 2023 को बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपने मकान का बीमा करवाया था। सितंबर 2023 में भारी बारिश के कारण उनके मकान में गंभीर क्षति हुई, जिसकी सूचना उन्होंने कंपनी को दी। कंपनी ने सर्वेयर नियुक्त कर जांच करवाई, लेकिन बाद में ई-मेल के माध्यम से बताया कि हानि का स्थान पॉलिसी में दर्ज पते से अलग है। कंपनी के अनुसार क्षतिग्रस्त मकान गांव बीर बिंदली में स्थित है, जबकि पॉलिसी पनियाल के लिए जारी की गई थी। इस आधार पर कंपनी ने क्लेम राशि देने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष तहसीलदार हरिपुर द्वारा जारी शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि गांव पनियाल, पोनल और बीर बिंदली एक ही स्थान के नाम हैं। आयोग ने सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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