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Kangra News: चिट्टा रखने के दोषी को चार साल की कैद

Tue, 23 Apr 2024 05:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 23 Apr 2024 05:25 AM IST
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Four years imprisonment to the person found guilty of keeping Chitta
धर्मशाला। पुलिस थाना डमटाल की टीम द्वारा 6.05 ग्राम चिट्टा के साथ पकड़े गए आरोपी को दोष सिद्ध होने पर चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। यह सजा विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना डढवाल की धर्मशाला स्थित अदालत सुनाई है।
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सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर, 2020 को सायं 4.30 बजे पुलिस थाना डमटाल की टीम मोहतली रेलवे फाटक के पास गश्त पर थी। इस दौरान फाटक की तरफ से सिरत (मोहटली) निवासी राकेश कुमार उर्फ केशा आया और पुलिस पार्टी को देखकर उसने अपनी जेब में रखा पॉलिथीन निकालकर बाहर फेंका। आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके फेंके गए पॉलिथीन से 6.05 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की गई। करीब साढ़े तीन साल चले इस मुकद्दमे में 12 गवाहों को पेश किया गया।
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