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Kangra News: चरस तस्करी के दोषी को पांच वर्ष की कठोर कैद

Thu, 25 Dec 2025 01:59 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 01:59 AM IST
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Five years of rigorous imprisonment to the culprit of hashish smuggling
पालमपुर (कांगड़ा)। चरस के साथ पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरु भागीरथ ठाकुर की अदालत ने सुनाया है। जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2018 को बैजनाथ पुलिस की टीम ने मझैरना क्षेत्र में गश्त के दौरान एक युवक पुलिस को देख कर घबरा गया। आरोपी मुनीष कुमार निवासी मझैरना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने का प्रयास करने लगा। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन आरोपी ने अपनी जैकेट से एक पैकेट निकाल कर बाहर फेंक दिया। पैकेट की जांच पर उसमें 500 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बैजनाथ में मामला दर्ज किया गया और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत ने इस मामले में तथ्यों और गवाहों के बयान पर आरोपी मुनीष कुमार के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई है। मामले की पैरवी अतिरिक्त न्यायवादी दिवाकर शर्मा ने की। संवाद
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