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Kangra News: टीसीपी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को भी मिलेंगे 2.50 लाख

Tue, 27 Oct 2026 12:47 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 12:47 AM IST
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Eligible families in TCP areas will also receive 2.50 lakh.
मंडी। नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग के दायरे में रहने वाले पात्र परिवार भी अब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता ले सकेंगे। पहले इन क्षेत्रों के परिवार योजना के पात्र नहीं थे। नए प्रावधान से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।
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पहले योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्रों के पात्र परिवारों को ही आवास निर्माण के लिए सहायता दी जाती थी। पिछले वर्ष नगर निगम मंडी ने 58 पात्र परिवारों को राशि जारी की थी। इस वर्ष भी 42 परिवारों की सूची मंजूरी के लिए भेजी गई है।
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टीसीपी क्षेत्र के पात्र परिवार संबंधित नगर निकाय में आवेदन कर सकेंगे। इससे आर्थिक तंगी के कारण मकान नहीं बना पाने वाले परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। टीसीपी के दायरे वाले क्षेत्रों को मुख्य रूप से योजना क्षेत्र और विशेष क्षेत्र में बांटा गया है। यहां भवन निर्माण और भूमि उपयोग के लिए विभाग से अनुमति लेना और भवन का नक्शा पास करवाना अनिवार्य है। नगर निगम आयुक्त मदन कुमार ने बताया कि टीसीपी क्षेत्रों के पात्र लोगों को भी अब आवास योजना का लाभ मिलेगा। इससे जरूरतमंद परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा।
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