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Kangra News: चूरा पोस्त के साथ पकड़े व्यक्ति को आठ वर्ष का कठोर कारावास

Wed, 25 Feb 2026 07:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 25 Feb 2026 07:06 AM IST
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Eight years rigorous imprisonment for a person caught with poppy husk
धर्मशाला। विशेष न्यायाधीश (वक्फ ट्रिब्यूनल) जसवंत सिंह की अदालत ने चूरा पोस्त (भुक्की) के साथ पकड़े गए आरोपी सन्नी उर्फ हन्नी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आठ वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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मामला 9 अगस्त 2020 का है। पुलिस थाना डमटाल की टीम सूरजपुर क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान छन्नी निवासी सन्नी उर्फ हन्नी सड़क पर एक सफेद बोरी लेकर जा रहा था। वह पुलिस टीम को देखकर वह घबरा गया, जिसके बाद संदेह होने पर गवाहों की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी की बोरी से 15.290 किलोग्राम चूरा पोस्त और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया था।
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फोरेंसिक लैब में परीक्षण के बाद बरामद पदार्थ के चूरा पोस्त होने की पुष्टि हुई थी। डमटाल पुलिस ने जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने मामले की पुरजोर पैरवी की, जिसमें नायब कोर्ट हैरी ने उनकी सहायता की। इस दौरान कोर्ट में 14 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सन्नी को दोषी पाया और उसे सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया।
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