फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Eight months imprisonment for the accused in a cheque bounce case

Kangra News: चेक बाउंस मामले में दोषी को आठ माह का कारावास

Thu, 02 Apr 2026 08:52 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 08:52 AM IST
विज्ञापन
Eight months imprisonment for the accused in a cheque bounce case
धर्मशाला। चेक बाउंस के एक मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कांगड़ा की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश शुभांगी जोशी की अदालत ने दोषी को 8 माह के साधारण कारावास की सजा के साथ ही बैंक को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

यह मामला पंजाब नेशनल बैंक की दौलतपुर शाखा द्वारा दर्ज करवाया गया था। बैंक के अनुसार, आरोपी ने वर्ष 2018 में करीब 9.50 लाख रुपये का लोन लिया था। ऋण चुकाने के लिए आरोपी ने 11,50,733 रुपये का चेक जारी किया, जो 24 नवंबर 2020 को खाते में अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान न होने पर बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने ट्रायल के दौरान पाया कि आरोपी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी है। इसके बाद अदालत ने कारावास और भारी मुआवजे का फैसला सुनाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed