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Kangra News: छह माह तक किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगी धीरा पंचायत प्रधान

Wed, 12 Jun 2024 04:48 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 12 Jun 2024 04:48 AM IST
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Dheera Panchayat Pradhan will not be able to participate in any proceedings for six months
धर्मशाला (कांगड़ा)। ग्राम पंचायत धीरा प्रधान को अस्थायी रूप से पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगा दी है। वह छह माह तक किसी पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं। यह आदेश जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा की ओर से जारी कर दिए गए हैं। बताया गया है कि पंचायत प्रधान पर यह कार्रवाई पंचायत में हुए कार्यों में धनराशि का दुरुपयोग करने पर हुई है। प्रधान की जगह पर पंचायत के उपप्रधान को जिम्मेवारी सौंपी गई है।
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पंचायत प्रधान का यह निलंबन उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की ओर से 3 मई, 2024 को दोषी कर्मचारियों या पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेशों पर किया गया है। उधर, जिला उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि धीरा की पंचायत प्रधान अभी छह माह तक पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं। उन पर यह कार्रवाई अस्थायी रूप से की गई है।
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