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Kangra News: तीन दिन की जल्दबाजी पर बैंक का 13.52 लाख का केस खारिज

Mon, 12 Oct 2026 05:54 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 05:54 AM IST
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Bank's 13.52 lakh case dismissed due to hasty action within three days.
धर्मशाला। 13.52 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में एक राष्ट्रीयकृत बैंक को तीन दिन की जल्दबाजी भारी पड़ गई। कानूनी नोटिस के बाद भुगतान की 15 दिन की अनिवार्य अवधि पूरी होने से पहले ही शिकायत दायर करने पर अदालत ने केस खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-द्वितीय (एसीजेएम) गौरव चौधरी की अदालत ने मामले में आरोपी को बरी कर दिया है।
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मामले के अनुसार ज्वालामुखी के घल्लौर स्थित बैंक शाखा ने 12 अक्तूबर 2017 को क्षेत्र के एक व्यक्ति को 13 लाख रुपये का ऋण दिया था। ऋण चुकाने के लिए प्रतिवादी ने 22 अगस्त 2019 को 13,52,383 रुपये का चेक दिया जो खाते में पर्याप्त राशि न होने पर बाउंस हो गया। बैंक ने 11 सितंबर 2019 को कानूनी नोटिस भेजा और 23 अक्तूबर को धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कर दी।
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सुनवाई के दौरान बैंक नोटिस तामील होने की डाक पावती या स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं कर सका। इस पर अदालत ने कानूनी प्रावधानों के तहत 11 अक्तूबर 2019 को नोटिस की तामील मानी। नियमानुसार भुगतान के लिए 15 दिन की अवधि 26 अक्तूबर को पूरी होनी थी, लेकिन बैंक ने तीन दिन पहले 23 अक्तूबर को ही शिकायत दायर कर दी।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले ही केस दायर किया गया है, जिससे इसका कानूनी आधार ही उत्पन्न नहीं होता। इसी आधार पर न्यायालय ने बैंक की शिकायत खारिज कर दी और प्रतिवादी को आरोप से मुक्त कर दिया।
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