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गाड़ी लूटने और मारपीट के दोषियों को कैद
Kangra
Updated Wed, 29 Oct 2014 05:33 AM IST
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नूरपुर (कांगड़ा)। नूरपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डा. अवीरा वसु की अदालत ने लूटपाट के एक मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने बताया 1 सितंबर 2013 को आरोपी प्रदीप उर्फ बंटू निवासी भलूण और मनोज कुमार निवासी भुडेरना (अमरोह, उत्तर प्रदेश) के खिलाफ नूरपुर थाने में धारा 394 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता गंगाराम निवासी भलूण ने थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि 31 अगस्त को रात करीब 9 बजे एक साजिश के तहत आरोपियों ने उसकी कार जसूर से सुलयाली जाने के लिए किराये पर ली थी। शिकायतकर्ता अनुसार सदवां पहुंचकर आरोपी प्रदीप ने स्वयं कार चलाने की पेशकश की, क्योंकि वह प्रदीप को व्यक्तिगत रूप से जानता था, इसलिए उसने कार प्रदीप को थमा दी। गंगाराम अनुसार सुलयाली पहुंचते ही आरोपी प्रदीप और उसके सहयोगी मनोज कुमार ने उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे घायल किया और मारपीट की। इससे वह बेहोश होकर गिर गया। जब उसे देर रात्रि होश आया तो उसकी कार, मोबाइल फोन और जेब में पड़ी नकदी गायब थी। सहायक जिला न्यायवादी केएस जरयाल अनुसार न्यायालय ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को सात-सात साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोनों आरोपियों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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