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दोपहर बाद त्रियुंड नहीं जा पाएंगे पर्यटक
Updated Thu, 22 Nov 2018 11:07 PM IST
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अब दोपहर बाद त्रियुंड नहीं जा पाएंगे पर्यटक
त्रियुंड जाने से पहले पर्यटकों को पंजीकरण करवाना भी होगा जरूरी
हादसों की संभावना बढ़ने पर एसपी ने जारी किए नए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। त्रियुंड जाने वाले पर्यटकों को गलू पुलिस पोस्ट में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा दोपहर के 2 बजे के बाद किसी भी पर्यटक को त्रियुंड जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंागड़ा संतोष पटियाल ने आदेश जारी किए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 की धारा 111 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। पटियाल ने कहा कि ये आदेश लोगों की जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिगत एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। संतोष पटियाल ने कहा कि त्रियुंड क्षेत्र में पर्यटकों के रास्ता भटक जाने, गिर जाने अथवा लापता हो जाने की काफी घटनाएं ध्यान में आई हैं। गलू चेक पोस्ट से आगे भौगोलिक स्थिति काफी दुर्गम है। यह पहाड़ी और जंगल का क्षेत्र है, जहां पर बरसात के मौसम में अक्सर फिसलन रहती है। सर्दियों में हिमपात भी होता है। हिमपात के दौरान कई बार जंगली जानवर पहाड़ी से नीचे आकर त्रियुंड के रास्ते में आ जाते हैं जो पर्यटकों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। कुछ दिन पहले खड़ोता में जंगली जानवर के एक महिला पर हमला करने की घटना भी सामने आई। इसी तरह सर्दियों में जंगली जानवरों की ओर से त्रियुंड क्षेत्र में हमले की आशंका बनी रहती है। पटियाल ने कहा कि किसी भी पर्यटक को 15 अक्तूबर से 15 मार्च तक सायं 3 बजे के बाद और 16 मार्च से 14 अक्तूबर तक सायं 4 बजे के बाद त्रियुंड से वापस मैक्लोडगंज आने की अनुमति नहीं है।
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त्रियुंड जाने से पहले पर्यटकों को पंजीकरण करवाना भी होगा जरूरी
हादसों की संभावना बढ़ने पर एसपी ने जारी किए नए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। त्रियुंड जाने वाले पर्यटकों को गलू पुलिस पोस्ट में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके अलावा दोपहर के 2 बजे के बाद किसी भी पर्यटक को त्रियुंड जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंागड़ा संतोष पटियाल ने आदेश जारी किए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 की धारा 111 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। पटियाल ने कहा कि ये आदेश लोगों की जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिगत एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। संतोष पटियाल ने कहा कि त्रियुंड क्षेत्र में पर्यटकों के रास्ता भटक जाने, गिर जाने अथवा लापता हो जाने की काफी घटनाएं ध्यान में आई हैं। गलू चेक पोस्ट से आगे भौगोलिक स्थिति काफी दुर्गम है। यह पहाड़ी और जंगल का क्षेत्र है, जहां पर बरसात के मौसम में अक्सर फिसलन रहती है। सर्दियों में हिमपात भी होता है। हिमपात के दौरान कई बार जंगली जानवर पहाड़ी से नीचे आकर त्रियुंड के रास्ते में आ जाते हैं जो पर्यटकों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। कुछ दिन पहले खड़ोता में जंगली जानवर के एक महिला पर हमला करने की घटना भी सामने आई। इसी तरह सर्दियों में जंगली जानवरों की ओर से त्रियुंड क्षेत्र में हमले की आशंका बनी रहती है। पटियाल ने कहा कि किसी भी पर्यटक को 15 अक्तूबर से 15 मार्च तक सायं 3 बजे के बाद और 16 मार्च से 14 अक्तूबर तक सायं 4 बजे के बाद त्रियुंड से वापस मैक्लोडगंज आने की अनुमति नहीं है।
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