{"_id":"5b9bd7d4867a557ff0706af3","slug":"71536939988-kangra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सड़क दुर्घटना में आरोपी को एक साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सड़क दुर्घटना में आरोपी को एक साल की सजा
Updated Fri, 14 Sep 2018 09:16 PM IST
विज्ञापन
सड़क दुर्घटना मामले में एक साल की सजा
कांगड़ा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में दोषी को एक साल की सजा व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता भूपेंद्र कटोच ने बताया कि मामला वर्ष 2010 का है। हिमाल चंद अपनी पत्नी विक्रमा देवी व बेटी अनीता के साथ रैत बाजार में टैक्सी से उतरे। उनकी पत्नी टैक्सी वाले को पैसे देने लगी। इतने में रजोल निवासी राजेश कुमार नशे में बाइक पर आया और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कांगड़ा थाना में मामला दर्ज किया।। बुधवार को अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए धारा 279 में 2 माह की सजा व 1000 रुपये जुर्माना, 337 में 2 माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना, 338 में एक साल की सजा व 1000 रुपये जुर्माना, 181 धारा में 500 रुपये जुर्माना, धारा 185 में 6 माह की सजा व 2000 रुपये व 192 में 2000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
कांगड़ा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में दोषी को एक साल की सजा व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता भूपेंद्र कटोच ने बताया कि मामला वर्ष 2010 का है। हिमाल चंद अपनी पत्नी विक्रमा देवी व बेटी अनीता के साथ रैत बाजार में टैक्सी से उतरे। उनकी पत्नी टैक्सी वाले को पैसे देने लगी। इतने में रजोल निवासी राजेश कुमार नशे में बाइक पर आया और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कांगड़ा थाना में मामला दर्ज किया।। बुधवार को अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए धारा 279 में 2 माह की सजा व 1000 रुपये जुर्माना, 337 में 2 माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना, 338 में एक साल की सजा व 1000 रुपये जुर्माना, 181 धारा में 500 रुपये जुर्माना, धारा 185 में 6 माह की सजा व 2000 रुपये व 192 में 2000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।