{"_id":"5b0309d14f1c1b894c8b639c","slug":"201526925777-kangra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बच्चों के आने-जाने के साधने की देनी होगी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बच्चों के आने-जाने के साधने की देनी होगी जानकारी
Updated Mon, 21 May 2018 11:36 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बच्चों के आने-जाने के साधन की देनी होगी जानकारी
धर्मशाला। निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब बच्चों के आने-जाने के साधनों की जानकारी शिक्षा विभाग को देनी होगी। इसके लिए सरकार ने निजी स्कूल संचालकों से इसका ब्योरा मांगा है। नूरपुर निजी स्कूल बस हादसे के बाद हरकत में आई सरकार और शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को बच्चों की सुरक्षा पुख्ता करने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में अब निजी स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की संख्या का आंकड़ा विभाग ने मांग है। वहीं, इन बच्चों को स्कूल आने और जाने के कौन से साधन का प्रयोग होता है, इसकी जानकारी भी मांगी है। निजी स्कूल प्रबंधकों को दो दिन के अंदर यह जानकारी शिक्षा विभाग को देनी होगी। उधर, उपनिदेशक उच्च शिक्षा कांगड़ा केके शर्मा ने बताया कि स्कूल संचालक दो दिन के अंदर स्रस्रद्धद्गद्मड्डठ्ठद्दह्म्ड्ड1ञ्चह्म्द्गस्रद्बद्घद्घद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व पर स्कूली बच्चों और उनके यातायात के साधनों की जानकारी भेजनी होगी।
विज्ञापन
धर्मशाला। निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब बच्चों के आने-जाने के साधनों की जानकारी शिक्षा विभाग को देनी होगी। इसके लिए सरकार ने निजी स्कूल संचालकों से इसका ब्योरा मांगा है। नूरपुर निजी स्कूल बस हादसे के बाद हरकत में आई सरकार और शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को बच्चों की सुरक्षा पुख्ता करने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में अब निजी स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की संख्या का आंकड़ा विभाग ने मांग है। वहीं, इन बच्चों को स्कूल आने और जाने के कौन से साधन का प्रयोग होता है, इसकी जानकारी भी मांगी है। निजी स्कूल प्रबंधकों को दो दिन के अंदर यह जानकारी शिक्षा विभाग को देनी होगी। उधर, उपनिदेशक उच्च शिक्षा कांगड़ा केके शर्मा ने बताया कि स्कूल संचालक दो दिन के अंदर स्रस्रद्धद्गद्मड्डठ्ठद्दह्म्ड्ड1ञ्चह्म्द्गस्रद्बद्घद्घद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व पर स्कूली बच्चों और उनके यातायात के साधनों की जानकारी भेजनी होगी।