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क्लेम रोकने वाली बीमा कंपनी को हर्जाना

Fri, 02 Mar 2018 12:12 AM IST
Updated Fri, 02 Mar 2018 12:12 AM IST
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क्लेम रोकने वाली बीमा कंपनी को हर्जाना
धर्मशाला। उपभोक्ता मंच धर्मशाला ने एक निजी बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। उपभोक्ता मंच धर्मशाला के अध्यक्ष मुकेश बंसल, सदस्य गौतम और दिनेश शर्मा की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता प्रेम चंद पुत्र फौज राम निवासी जलोट खुंड़ियां की शिकायत को मंजूर करते हुए निजी बीमा कंपनी को मुआवजा राशि देने को कहा। शिकायतकर्ता की तरफ से केस की पैरवी अधिवक्ता विनय सोनी ने की। विनय सोनी ने कहा कि शिकायतकर्ता की गाड़ी हादसे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके वाहन पर 14,714 रुपये मरम्मत का खर्चा आया था। उसके बाद उसने मुआवजे के लिए बीमा कंपनी से संपर्क किया। बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से मना कर दिया था। उसके बाद प्रार्थी ने उपभोक्ता मंच में अपील दायर कर दी। मंच ने बीमा कंपनी को गाड़ी की मरम्मत पर खर्च हुए 14714 रुपये के अलावा 7500 रुपये मुआवजा राशि और 3000 रुपये अतिरिक्त खर्चा शिकायतकर्ता को देने को कहा है। उपभोक्ता मंच ने बीमा कंपनी को यह राशि एक महीने के भीतर देने को कहा है। बीमा कंपनी ने मुआवजा राशि इसलिए देने से मना कर दिया था कि शिकायतकर्ता ने हादसे के बारे में बीमा कंपनी को कोई भी सूचना नहीं दी थी।
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