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बैंक गारंटी को एक्साइज विभाग के नाम न करने पर एक गिरफ्तार
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बैंक गारंटी को एक्साइज विभाग के नाम न करने पर गिरफ्तार
विभाग ने 2017 को पुलिस में दर्ज करवाया था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड (एचपीबीएल) से शराब खरीदने की एवज में बैंक गारंटी को एक्साइज विभाग के नाम न करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति की पहचान विनय कुमार (40) पुत्र दुनी चंद निवासी गांव ढन डाकखाना मतलाहड़ तहसील जवाली जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि आरोपी ने 2016-17 में भरमाड और मेरा फाटक स्थान पर स्थापित एक्साइज विभाग से शराब की दुकानें ली थीं। इन दुकानों के लिए शराब एचपीबीएल से ली थी। इस दौरान एचपीबीएल से शराब हासिल करने के लिए आरोपी ने एसबीआई की ओर से बनाई गई बैंक गारंटी एक्साइज विभाग को दर्शाई थी। वहीं, 2016-17 का समय पूर्ण होने पर जब आरोपी पूरा पैसा एक्साइज विभाग को नहीं दे पाया तो विभाग ने संबंधित बैंकों को विनय कुमार की दर्शाई गई बैंक गारंटी को एक्साइज विभाग के नाम करने को कहा लेकिन संबंधित बैंकों से विभाग को पता चला कि विनय कुमार ने कोई भी बैंक गारंटी नहीं बनाई है। इसके चलते एक्साइज विभाग ने इसकी सूचना पुलिस थाना नूरपुर को दी, जिस पर विनय कुमार के खिलाफ पुलिस ने आठ सितंबर 2017 को मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। इस दौरान आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका के लिए जिला कांगड़ा सत्र न्यायालय धर्मशाला में लगाई लेकिन न्यायालय ने 16 जनवरी 2019 को इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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विभाग ने 2017 को पुलिस में दर्ज करवाया था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड (एचपीबीएल) से शराब खरीदने की एवज में बैंक गारंटी को एक्साइज विभाग के नाम न करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति की पहचान विनय कुमार (40) पुत्र दुनी चंद निवासी गांव ढन डाकखाना मतलाहड़ तहसील जवाली जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि आरोपी ने 2016-17 में भरमाड और मेरा फाटक स्थान पर स्थापित एक्साइज विभाग से शराब की दुकानें ली थीं। इन दुकानों के लिए शराब एचपीबीएल से ली थी। इस दौरान एचपीबीएल से शराब हासिल करने के लिए आरोपी ने एसबीआई की ओर से बनाई गई बैंक गारंटी एक्साइज विभाग को दर्शाई थी। वहीं, 2016-17 का समय पूर्ण होने पर जब आरोपी पूरा पैसा एक्साइज विभाग को नहीं दे पाया तो विभाग ने संबंधित बैंकों को विनय कुमार की दर्शाई गई बैंक गारंटी को एक्साइज विभाग के नाम करने को कहा लेकिन संबंधित बैंकों से विभाग को पता चला कि विनय कुमार ने कोई भी बैंक गारंटी नहीं बनाई है। इसके चलते एक्साइज विभाग ने इसकी सूचना पुलिस थाना नूरपुर को दी, जिस पर विनय कुमार के खिलाफ पुलिस ने आठ सितंबर 2017 को मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। इस दौरान आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका के लिए जिला कांगड़ा सत्र न्यायालय धर्मशाला में लगाई लेकिन न्यायालय ने 16 जनवरी 2019 को इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।