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नगरोटा बगवां नप ने गृह कर का नया प्रारूप किया तैयार
Updated Sun, 03 Jun 2018 12:13 AM IST
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नगरोटा बगवां नप ने तैयार किया गृहकर का नया प्रारूप
कच्चे मकानों, व्यावसायिक और व्यापारिक परिसरों की अलग-अलग दरें तय
नगर वासियों की सहमति के बाद जल्द लागू किया जाएगा
अनिल भंडारी
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। नगरोटा बगवां नगर परिषद ने गृहकर के सरलीकरण का नया प्रारूप तैयार कर लिया गया है। नगर वासियों की सहमति से इसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए नप के पक्के और कच्चे रिहायशी मकानों के अलावा व्यावसायिक और व्यापारिक परिसरों की अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
नप ने इसे लागू करने से पहले नगर वासियों से कोई भी आपत्ति अथवा अपने सुझाव देने को कहा है। नप के ईओ चमन लाल कपूर ने नगर वासियों से आग्रह किया है कि गृहकर का सरलीकरण कर विभिन्न रिहायशी और कॉमर्शियल भवनों की, जो नई दरें निर्धारित की गई हैं। उसके नप कार्यालय में उपलब्ध प्रारूप की जांच कर वे अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति जायज मानी जाती है, तो उस पर नप की बैठक में चर्चा कर दरों में तब्दीली भी की जा सकती है। इसके लिए नगरवासियों को 15 दिन का समय दिया है। उसके बाद किसी भी सुझाव या आपत्ति पर कोई गौर न करके नई निर्धारित दरों को एक अप्रैल 2018 के आधार पर लागू कर दिया जाएगा। रिहायशी पक्के और कच्चे मकानों के अलावा जिन कॉमशियल अथवा व्यापारिक परिसरों को अलग नई दरों में शामिल किया गया है। उनमें दुकानें, रेस्तरां, होटल और किराये पर दिए गए मकान, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, बैंक एवं स्कूल, विवाह के मैरिज हाल या मैरिज पैलेस, अर्ध सरकारी बोर्ड, निगम, समिति, निजी अस्पताल, निजी औषधालयों, सराय ,धर्मशालाएं, लघु और कुटीर उद्योगों, बडे़ उद्योगों, अतिथि सशुल्क और गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं।
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कच्चे मकानों, व्यावसायिक और व्यापारिक परिसरों की अलग-अलग दरें तय
नगर वासियों की सहमति के बाद जल्द लागू किया जाएगा
अनिल भंडारी
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। नगरोटा बगवां नगर परिषद ने गृहकर के सरलीकरण का नया प्रारूप तैयार कर लिया गया है। नगर वासियों की सहमति से इसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए नप के पक्के और कच्चे रिहायशी मकानों के अलावा व्यावसायिक और व्यापारिक परिसरों की अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
नप ने इसे लागू करने से पहले नगर वासियों से कोई भी आपत्ति अथवा अपने सुझाव देने को कहा है। नप के ईओ चमन लाल कपूर ने नगर वासियों से आग्रह किया है कि गृहकर का सरलीकरण कर विभिन्न रिहायशी और कॉमर्शियल भवनों की, जो नई दरें निर्धारित की गई हैं। उसके नप कार्यालय में उपलब्ध प्रारूप की जांच कर वे अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति जायज मानी जाती है, तो उस पर नप की बैठक में चर्चा कर दरों में तब्दीली भी की जा सकती है। इसके लिए नगरवासियों को 15 दिन का समय दिया है। उसके बाद किसी भी सुझाव या आपत्ति पर कोई गौर न करके नई निर्धारित दरों को एक अप्रैल 2018 के आधार पर लागू कर दिया जाएगा। रिहायशी पक्के और कच्चे मकानों के अलावा जिन कॉमशियल अथवा व्यापारिक परिसरों को अलग नई दरों में शामिल किया गया है। उनमें दुकानें, रेस्तरां, होटल और किराये पर दिए गए मकान, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, बैंक एवं स्कूल, विवाह के मैरिज हाल या मैरिज पैलेस, अर्ध सरकारी बोर्ड, निगम, समिति, निजी अस्पताल, निजी औषधालयों, सराय ,धर्मशालाएं, लघु और कुटीर उद्योगों, बडे़ उद्योगों, अतिथि सशुल्क और गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं।
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