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पौंग डैम की जमीन पर खेती की तो होगा केस
Updated Mon, 17 Dec 2018 11:59 PM IST
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जवाली (कांगड़ा)। वन्य प्राणी विभाग कोर्ट के आदेशानुसार ही पौंग डैम की जमीन पर खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो कोई भी बांध की जमीन में खेती करता पाया गया, उसके ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ-साथ ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कोर्ट में केस होगा।
वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ कृष्ण कुमार ने कहा कि अभी तक उनके पास कोर्ट का ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है कि पौंग डैम की जमीन पर कोई भी खेती कर सकता है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि कोई बिजाई कर रहा है तो उसकी फसल को तैयार ही नहीं होने दिया जाएगा।
यह भी कहा कि खाली पड़ी बीबीएमबी की जमीन वन्य प्राणी विभाग के हवाले है तथा महकमा किसी को भी बिजाई नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि खाली जमीन को प्रवासी पक्षियों के लिए ही रखा जाएगा, ताकि प्रवासी पक्षी झील के पानी से बाहर निकलकर टहल सकें।
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वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ कृष्ण कुमार ने कहा कि अभी तक उनके पास कोर्ट का ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है कि पौंग डैम की जमीन पर कोई भी खेती कर सकता है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि कोई बिजाई कर रहा है तो उसकी फसल को तैयार ही नहीं होने दिया जाएगा।
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यह भी कहा कि खाली पड़ी बीबीएमबी की जमीन वन्य प्राणी विभाग के हवाले है तथा महकमा किसी को भी बिजाई नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि खाली जमीन को प्रवासी पक्षियों के लिए ही रखा जाएगा, ताकि प्रवासी पक्षी झील के पानी से बाहर निकलकर टहल सकें।
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