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अतिक्रमण हटाने को एसडीएम ने स्वयं संभाला मोर्चा
Updated Thu, 12 Jul 2018 11:57 PM IST
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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर को जाने वाले मुख्य मंदिर मार्ग पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ज्वालामुखी प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने का अभियान दूसरे दिन वीरवार को भी जारी रखा। बस स्टैंड, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, मुख्य मंदिर मार्ग नंबर-एक, मार्ग नंबर-दो पर अवैध रूप से बने ढाबों को हटाया। मार्ग नंबर-तीन के साथ सभी मार्गों में अतिक्रमण को हटाया। साथ ही दुकानों का सामान शटर के अंदर रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा जेसीबी से दुकानों से सड़कों की ओर को बढ़ाए गए छज्जे भी हटाए।
दूसरे दिन अतिक्रमण हटाने के लिए खुद एसडीएम राकेश शर्मा ने मोर्चा संभाला। शहर की करीब 200 दुकानों का प्रशासन ने मुआयना किया। इस दौरान जहां भी अतिक्रमण पाया गया, उसे प्रशासन ने मौके पर ही हटवा दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रशासन को ज्वालामुखी मुख्य मंदिर मार्ग से अतिक्रमण हटवाकर 13 जुलाई को स्टेटस रिपार्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान कार्यकारी तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देशराज चौधरी, डीएसपी योगेश दत्त जोशी, लोनिवि के एसडीओ नितिन चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
कोट्स
उधर, एसडीएम ज्वालामुखी राकेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए वीरवार को भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही भविष्य में मंदिर सहित आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण और कब्जा न करने के निर्देश जारी किए हैं।
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दूसरे दिन अतिक्रमण हटाने के लिए खुद एसडीएम राकेश शर्मा ने मोर्चा संभाला। शहर की करीब 200 दुकानों का प्रशासन ने मुआयना किया। इस दौरान जहां भी अतिक्रमण पाया गया, उसे प्रशासन ने मौके पर ही हटवा दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रशासन को ज्वालामुखी मुख्य मंदिर मार्ग से अतिक्रमण हटवाकर 13 जुलाई को स्टेटस रिपार्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान कार्यकारी तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देशराज चौधरी, डीएसपी योगेश दत्त जोशी, लोनिवि के एसडीओ नितिन चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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कोट्स
उधर, एसडीएम ज्वालामुखी राकेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए वीरवार को भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही भविष्य में मंदिर सहित आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण और कब्जा न करने के निर्देश जारी किए हैं।
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