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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

Wed, 23 Jun 2021 09:00 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jun 2021 09:00 PM IST
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10 years in prison for kidnapping and molesting a minor
धर्मशाला। घर से मंदिर माथा टेकने गई नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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दोषी को यह सजा स्पेशल न्यायाधीश कृष्ण कुमार फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो की अदालत ने सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे विशेष सरकारी अधिवक्ता फास्ट ट्रैक कोर्ट रामदेव चौधरी ने बताया कि दो दिसंबर, 2018 को सुनील कुमार निवासी मझाकड़ा (सुलह) तहसील के खिलाफ भवारना थाना में मामला दर्ज हुआ था।
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आरोप था कि पीड़ित नाबालिग मंदिर में माथा टेकने के लिए गई थी। इस दौरान आरोपी सुनील ने नाबालिग का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस थाना भवारना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। न्यायालय में पहुंचे इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर स्पेशल न्यायाधीश कृष्ण कुमार फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो की अदालत ने दोषी सुनील कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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