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Himachal: हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश- जजों के लिए आरक्षित बंगला नंबर तीन की चाबियां 10 दिन में सौंपे सरकार

Fri, 16 May 2025 01:04 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 16 May 2025 01:04 PM IST
सार

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवंटित किए गए बंगला नंबर तीन की चाबियां 10 दिनों के भीतर हाईकोर्ट की सौंपी जाएं। ये निर्देश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

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HP High Court directs Govt should hand over keys of bungalow number three reserved for judges within 10 days
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवंटित किए गए बंगला नंबर तीन की चाबियां 10 दिनों के भीतर न्यायालय को सौंप दी जाएं। सरकार की ओर से हलफनामा में कहा गया है कि मकान नंबर 3 टाइप-फोर हार्विंगटन शिमला पीसी गुप्ता अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला के कब्जे में है। उसे खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि दो सप्ताह के भीतर मकान के कब्जे को इस न्यायालय को सौंप दिया जाएगा।

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मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पिछले आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा था कि जजों के लिए आवंटित आवासीय स्थान को कैसे एक पत्रकार को सौंप दिया गया। मामले को 28 मई को सूचीबद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रधान सचिव (जीएडी) को एक पत्र के माध्यम से मकान को खाली करने के लिए कहा था। इसके बावजूद उक्त बंगला खाली नहीं किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि हार्विंगटन एस्टेट में छह बंगले विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बनाए गए थे। बंगला नंबर 3 पीसी गुप्ता के कब्जे में है और इससे पहले यह उनकी पत्नी रचना गुप्ता को आवंटित किया गया था, जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य थीं और हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं।

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एचपीयू और एसपीयू में सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए समान प्रवेश परीक्षा पर हो विचार : हाईकोर्ट
 हिमाचल हाईकोर्ट ने भविष्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) और सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी के लिए सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करने को कहा है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा है कि दोनों विश्वविद्यालयों में 18 और 27 मई को निर्धारित प्रवेश परीक्षा पुरानी व्यवस्था के तहत ही आयोजित की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। 13 मई को पारित आदेशों की अनुपालन में विश्वविद्यालय के रजिस्टर ज्ञान सागर नेगी और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. मदन कुमार व्यक्तिगत रूप से वीरवार को न्यायालय में उपस्थित हुए। मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि क्या प्रतिवादी विश्वविद्यालय अपने अधीन संबंधित कॉलेजों में सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में न्यायसंगत हैं या उन्हें एक समान प्रवेश परीक्षा का सहारा लेना चाहिए। जैसा कि 2023 से पहले होता था।विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों ने कहा है कि भविष्य के लिए विश्वविद्यालय एक समान प्रवेश परीक्षा की व्यवहार्यता पर चर्चा कर सकते हैं। एसपीयू मंडी ने प्रवेश परीक्षा 18 मई के लिए निर्धारित की है। 1700 से अधिक छात्रों ने नामांकन किया है और जिसके संचालन  के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसलिए उक्त प्रवेश परीक्षा को स्थगित करना छात्रों के हित में नहीं हो सकता है। एचपीयू की प्रवेश परीक्षा 27 मई के लिए निर्धारित है।

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