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Himachal Cabinet Decisions: मिनी ई-बसों पर बेरोजगारों को अनुदान, छोटे शहरी दुकानदारों के लोन पर एक लाख मदद

Wed, 31 Dec 2025 11:09 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 31 Dec 2025 11:09 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना शहरी में संशोधन को मंजूरी दी है। वहीं, स्टेज कैरिज सेवाओं के रूप में संचालन के लिए अब बेरोजगार 18 से 32 सीटर ई-बसें खरीद सकेंगे। जानें सभी फैसले...

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HP Cabinet Decisions Subsidies for unemployed individuals on mini e-buses
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्टेज कैरिज सेवाओं के रूप में संचालन के लिए अब बेरोजगार 18 से 32 सीटर ई-बसें खरीद सकेंगे। इनकी खरीद के लिए सरकार 30 फीसदी का अनुदान देगी। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। वहीं, छोटे शहरी दुकानदारों के दो लाख तक के कर्ज वाले खातों के एनपीए घोषित होने पर सरकार उन्हें एक लाख रुपये की सहायता राशि देगी।

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प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना शहरी में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत बैंकों की ओर से एनपीए घोषित किए गए छोटे दुकानदारों के दो लाख रुपये तक के व्यावसायिक ऋण पर राज्य सरकार की तरफ से अधिकतम एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार की छोटे कारोबारियों को कर्ज से उबारने की योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में एनपीए घोषित बैंक खातों वाले छोटे दुकानदारों को आर्थिक मदद मिलेगी।

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस योजना की बजट में घोषणा की थी। प्रदेश के शहरी इलाकों में हजारों छोटे व्यापारी हैं। यह व्यापारी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और न ही उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए कोई वित्तीय सहायता मिलती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2023 से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू की है। 

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पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेगा एकेडमिक पूल
तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तहत सभी पांच सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को कार्यात्मक रूप से इंटरचेंजेबल मानते हुए फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल (एफइएम) को अपनाने की मंजूरी दीगई। कार्यात्मक इंटरचेंजेबिलिटी को ट्रांसफर या डेपुटेशन नहीं माना जाएगा और सभी मौजूदा स्वीकृत पदों का एक एकेडमिक पूल बनाया जाएगा।

नाहन, नालागढ़, मोहाल, रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर
मंत्रिमंडल ने मिल्कफेड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की ओर से नाहन, नालागढ़, मोहाल, रोहड़ू में दूध प्रसंस्करण संयंत्र, हमीरपुर जिले के जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर, ऊना जिले के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर, करसोग और पांगी में इसी तरह की अधोसंरचना स्थापित करने का निर्णय लिया है। मिल्कफेड को 2025-26 और 27 के दौरान दूध खरीद लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी जरूरतों की पूर्ति के लिए 60 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट को मंजूरी दी। दूध उपकर के लिए अलग  खाता होगा।

रियल एस्टेट नियमों में संशोधन को दी स्वीकृति
प्रदेश में रियल एस्टेट गतिविधियों को बढ़ावा देने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के नियम-3 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से रियल एस्टेट कारोबार में धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज होगी। विधानसभा सत्र के दौरान रियल एस्टेट संशोधन विधेयक 2025 पास किया गया था। संशोधन के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े विवादों के समाधान में समय की बचत होगी और खरीदारों व डेवलपर्स दोनों के हितों सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 

एसजेवीएन के दो प्रोजेक्टों में इक्विटी ऊर्जा हिस्सेदारी दोबारा होगी आवंटित
मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल की नाथपा झाकड़ी और रामपुर जल विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी ऊर्जा हिस्सेदारी को प्रदेश सरकार को दोबारा आवंटित करने की स्वीकृति भी प्रदान की। ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से यह बिक्री की जाएगी। मंत्रिमंडल ने निशुल्क बिजली रॉयल्टी के लिए कम की गई समान दर पर वसूलने में दी जा रही छूट यानी 12 प्रतिशत निशुल्क बिजली तथा 1 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का लाभ उन परियोजनाओं को भी देने का फैसला लिया, जिनकी क्षमता 25 मेगावाट तक है। साथ ही जिनके कार्यान्वयन समझौते पहले ही हस्ताक्षरित हो चुके हैं। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि यह छूट उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी जिनके बिजली क्रय समझौते (पावर परचेज एग्रीमेंट) पहले ही बिजली बोर्ड के साथ हो चुके हैं। यह छूट उन परियोजनाओं पर भी लागू नहीं होगी जो पहले से ही चालू हो चुकी हैं।

हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क का वेतन 20 हजार से अब 40 हजार रुपये होगा
प्रदेश हाईकोर्ट में लगे लॉ क्लर्क एवं अनुसंधान सहायक के 20 पदों का वेतन 25 हजार रुपये मासिक वेतन था। इसे बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक किया गया है। एक पद फोरेंसिक निदेशालय में भी साइंटिफिक अधिकारी की सृजित किया गया है। मंडलायुक्त कार्यालय में दो पद पटवारी, एक नायब तहसीलदार, एक पद जेओए आईटी और एक डाटा एंट्री आपरेटर की मंजूर की है। 

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में संयुक्त सदस्य सचिव का पद सृजित
राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक संयुक्त सदस्य सचिव का पद सृजित की है। इसमें सेवा शर्तों को मंजूरी दी है। 

पांच घंटे चली कैबिनेट बैठक, 60 एजेंडों पर चर्चा
मंगलवार को राज्य सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक करीब पांच घंटे चली और इसमें 60 एजेंडों पर चर्चा की गई। इसमें कई भर्तियों और केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई।
 
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