हिमाचल: भांग की खेती को एनडीपीएस नियमों में होगा संशोधन, हिमकेयर में बढ़ेगा बीमा कवर, जानें कैबिनेट के फैसले
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर (जो अब बंद हो चुका है) की ओर से जारी 80 पोस्ट कोड के भर्ती विज्ञापनों को वापस लेने की मंजूरी दी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस लेने तथा संबंधित अभ्यर्थियों को 4.27 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क वापस करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का चौथा चरण आरंभ करने की मंजूरी दी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ई-बस खरीदने पर 50 प्रतिशत तथा डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मजबूत होंगी।
भांग की खेती के लिए एनडीपीएस नियमों में होगा संशोधन
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दी ताकि चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रसंस्करण, निर्माण, भंडारण और परिवहन को विनियमित किया जा सके। शिमला जिले के जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू क्षेत्रों के 15 अग्निकांड प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें प्रति परिवार सात लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कुल 84.70 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की जाएगी।
मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाने का फैसला
बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जो विभिन्न विभागों में मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया को केन्द्रीकृत एवं सुव्यवस्थित करने पर विचार करेगी। मंत्रिमंडल ने घरेलू उपयोग के लिए खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों की कंपाउंडिंग फीस 4,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने को मंजूरी दी। इससे ट्रैक्टर संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी और अनावश्यक दंड से बचाव होगा।