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HP High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने हरिकेश मीणा की अंतिम जमानत 11 अगस्त तक बढ़ाई, सीबीआई ने मांगा अतिरिक्त समय

Tue, 15 Jul 2025 01:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 15 Jul 2025 01:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से अतिरिक्त समय देने की मांग को स्वीकार करते हुए हरिकेश मीणा की अंतिम जमानत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Pradesh High Court extended the final bail of Harikesh Meena till August 11
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत में आरोपी हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत पर सीबीआई ने तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अंतरिम स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल की गई। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने सीबीआई की ओर से इस मांग को स्वीकार करते हुए हरिकेश मीणा की अंतिम जमानत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। अदालत ने अगली सुनवाई तक दाखिल स्थिति रिपोर्ट सभी पक्षों को देने को कहा है। सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच एजेंसियां इस मामले में बारीकी से अध्ययन कर रही है और रिकॉर्ड के विश्लेषण के लिए समय लग रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरिकेश मीणा को जांच एजेंसी को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

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संजीव गांधी मामले में सरकार ने जवाब दायर करने को मांगा समय
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी की अपील याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अपील याचिका पर जवाब दायर करने के लिए तीन सप्ताह के समय की मांग की गई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की ओर से अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। 
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रेरा ऑफिस को शिफ्ट करने के मामले में 16 जुलाई को सुनवाई
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में रेरा ऑफिस को शिफ्ट करने के मामले में 16 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से रेरा मामले में जल्दी सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। बता दें कि रेरा कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने को लेकर राज्य हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि रेरा कार्यालय में 34 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से 18 आउटसोर्स ड्राइवर न और अन्य चतुर्थ श्रेणी पद पर काम कर रहे हैं। याचिका में बताया गया है कि कार्यालय के शिफ्ट होने की वजह से इन कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। इतनी कम वेतन में धर्मशाला में काम करना मुश्किल हो जाएगा। याचिका में कहा गया है कि रेरा से संबंधित सबसे ज्यादा मामले बद्दी बरोटीवाला, सोलन और शिमला में दर्ज होते हैं। सरकार ने 13 जून को कार्यालय को शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी की है। इसी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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