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Himachal Pradesh: ऊना की हुम्म खड्ड में खनन गतिविधि पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
Wed, 27 Aug 2025 04:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 27 Aug 2025 04:00 AM IST
सार
ऊना जिले की हुम्म खड्ड में खनन गतिविधियों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने इसे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन माना बल्कि पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिले की हुम्म खड्ड में चल रहे अवैध खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए अगले आदेश तक खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना के सचिव की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर पारित किए। रिपोर्ट में तस्वीरों सहित बताया गया कि खड्ड में खनन की गहराई कई स्थानों पर 30 मीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि अनुमति केवल 2 से 3 मीटर तक ही दी जाती है।
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अदालत ने इसे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन माना बल्कि पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। खंडपीठ ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश और खड्डों की गहरी खोदाई से हादसों की आशंका और बढ़ गई है। कोर्ट ने ऊना के उपायुक्त और खनन अधिकारी को आदेश दिया है कि वे अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करें। इस मामले की सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी। बता दें कि अवैध खनन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि खड्ड की गहराई निर्धारित सीमा से 10 गुना अधिक होना अत्यंत चिंताजनक है और इस स्थिति में खनन गतिविधियों को तुरंत बंद करना आवश्यक है।
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