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हिमाचल प्रदेश: 15 जुलाई से दो माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई; जानें
Mon, 14 Jul 2025 10:20 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर/कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर/कुल्लू
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Mon, 14 Jul 2025 10:20 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में दो महीने तक साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, आपदा के चलते कुछ स्थानों पर पहले से ही साहसिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
प्रदेश भर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध के दौरान साहसिक गतिविधियों के संचालन पर पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बरसात में हर साल दो माह के लिए साहसिक गतिविधियां बंद रहती हैं। पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित अन्य गतिविधियों के लिए दो माह का इंतजार करना पड़ेगा।
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हालांकि, आपदा के चलते कुछ स्थानों पर पहले से ही साहसिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। अब दो माह के लिए यह गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से उपमंडल अधिकारियों को भी इस बारे में पत्र लिखा गया है, ताकि सभी क्षेत्रों पर निगरानी की जा सके।
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प्रतिबंध के दौरान यदि कोई साहसिक गतिविधियों का संचालन करता है तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना और उसका लाइसेंस रद्द करना इसमें शामिल होता है, साथ ही सभी प्रकार की सामग्री जो गतिविधियों में प्रयोग होती है, उसको जब्त किया जा सकता है। बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा सहित अन्य जिलों में अब पर्यटकों को साहसिक गतिविधियों के लिए दो माह का इंतजार करना पड़ेगा। जिला पर्यटन अधिकारी बिलासपुर रितेश पटियाल ने बताया कि प्रदेश में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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कुल्लू में पांच हजार से अधिक युवाओं का रुकेगा रोजगार
12 पैराग्लाइडिंग साइटों और 5 राफ्टिंग साइटों में की जाने वाली साहसिक गतिविधियां थम जाने से पांच हजार से अधिक युवाओं का रोजगार रुक जाएगा। कुल्लू की पैराग्लाइडिंग साइटों में 800 से अधिक पैरागइडर पंजीकृत हैं जबकि राफ्टिंग साइटों में 500 से अधिक राफ्टें पंजीकृत की गई हैं। लिहाजा, इनमें पायलट, गाइड से लेकर राफ्टों और पैराग्लाइडरों को साइट तक लाने-ले जाने के साथ-साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 5000 से अधिक युवाओं का रोजगार जुड़ा हुआ है।
हर साल 15 जुलाई से 15 सितंबर तक के लिए पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान साहसिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी।- डॉ. चरंजी लाल, कार्यकारी जिला पर्यटन अधिकारी।
12 पैराग्लाइडिंग साइटों और 5 राफ्टिंग साइटों में की जाने वाली साहसिक गतिविधियां थम जाने से पांच हजार से अधिक युवाओं का रोजगार रुक जाएगा। कुल्लू की पैराग्लाइडिंग साइटों में 800 से अधिक पैरागइडर पंजीकृत हैं जबकि राफ्टिंग साइटों में 500 से अधिक राफ्टें पंजीकृत की गई हैं। लिहाजा, इनमें पायलट, गाइड से लेकर राफ्टों और पैराग्लाइडरों को साइट तक लाने-ले जाने के साथ-साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 5000 से अधिक युवाओं का रोजगार जुड़ा हुआ है।
हर साल 15 जुलाई से 15 सितंबर तक के लिए पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान साहसिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी।- डॉ. चरंजी लाल, कार्यकारी जिला पर्यटन अधिकारी।